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जहरीली शराब सप्लाई करने के आरोपित लीला पर 5000 रुपये का इनाम घोषित

जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में नामजद आरोपित जसराना के अनिल उर्फ लीला की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5000 रुपये का इनाम घोषित किया है। शराब सप्लाई करने का आरोपित अनिल अभी पुलिस पकड़ से बाहर है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 07:40 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 07:40 PM (IST)
जहरीली शराब सप्लाई करने के आरोपित लीला पर 5000 रुपये का इनाम घोषित
जहरीली शराब सप्लाई करने के आरोपित लीला पर 5000 रुपये का इनाम घोषित

जागरण संवाददाता, सोनीपत : जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में नामजद आरोपित जसराना के अनिल उर्फ लीला की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5000 रुपये का इनाम घोषित किया है। शराब सप्लाई करने का आरोपित अनिल अभी पुलिस पकड़ से बाहर है। उस पर गैर इरादतन हत्या के चार मामलों सहित कुल 12 मुदकमे दर्ज हैं।

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नवंबर में जहरीली शराब पीने से शहर के मयूर विहार, शास्त्री कालोनी, इंडियन कालोनी, हनुमान नगर, श्यामनगर, गन्नौर के गांव गुमड़ में करीब 29 लोगों की जान चली गई थी। मामला सामने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने जांच शुरू की थी। इसमें सामने आया था कि गांव नैना ततारपुर में शराब की अवैध फैक्ट्री से सप्लाई की गई जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। पुलिस ने शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में शराब व शराब तैयार करने का केमिकल व अन्य उपकरण बरामद किए थे। शराब की फैक्ट्री गांव का ही नरेश उर्फ नेशी, मंदीप उर्फ सेठा व उसके साथ अजीत, विक्की चला रहे थे। पुलिस ने जांच करते हुए पहले अजीत, विक्की, विजय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस मामले में सोनीपत में शराब सप्लाई करने वाले कई आरोपितों को गिरफ्तार किया था। आरोपित नरेश व उसके साथी पानीपत में गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस जांच में सामने आया था कि जहरीली शराब की सप्लाई में अनिल उर्फ लीला संलिप्त था। उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। सीआइए व एसआइटी भी आरोपित तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में अब उसकी गिरफ्तारी के लिए आइजी रोहतक रेंज ने 5000 रुपये का इनाम घोषित किया है। उसकी सूचना देने वाली पहचान पुलिस गुप्त रखेगी। हत्या के चार मामले दर्ज

अनिल उर्फ लीला जहरीली शराब सप्लाई करने में मुख्य आरोपित है। उसके खिलाफ सिटी, सदर व सिविल लाइन थाना में 12 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 10 मुकदमे सिटी थाना क्षेत्र के है। इनमें चार मुकदमे गैर इरादतन हत्या के भी शामिल हैं।


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