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हत्या के मामले में महिला सहित दो दोषी करार

जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने हत्या के मामले

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Apr 2018 03:01 AM (IST)Updated: Thu, 05 Apr 2018 03:01 AM (IST)
हत्या के मामले में महिला सहित दो दोषी करार
हत्या के मामले में महिला सहित दो दोषी करार

जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने हत्या के मामले में ढाणी नागोकी निवासी गुरजीत ¨सह व वीरपाल कौर को दोषी करार दे दिया है। अदालत दोनों आरोपित को 6 अप्रैल को सजा सुनाएगी। बड़ागुढ़ा पुलिस में एक शिकायत जंटा ¨सह निवासी अलीकां की ओर से दी गई। जिसमें बताया गया कि उसके ताऊ के लड़के सुक्खा ¨सह उर्फ मारुति को 23 अप्रैल 2015 को उसकी पत्नी वीरपाल कौर ने ढाणी नागोकी में बुलाया। जब वे ढाणी पहुंचे तो यहां उसके ताऊ के लड़के को अंदर कमरे में ले जाया गया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पांच-छह लड़के जो ढाणी में ही थे उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया वह जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इसके बाद फिर उनका रास्ता रोककर पीटा गया। सुक्खा को भी बुरी तरह मारा गया और बाद में उसे जिस गाड़ी में गए थे उसी में डालकर अलीकां भेज दिया। गाड़ी के भी शीशे तोड़ दिए गए थे। सुक्खा को अधिक चोट लगने के कारण इलाज के लिए बड़ागुढ़ा ले जा रहे थे। बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। अदालत ने इस मामले में गुरजीत व वीरपाल कौर को दोषी ठहरा दिया है। ----------------------

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मारपीट मामले में दो भाईयों को सजा

जागरण संवाददाता, सिरसा:

न्यायिक दंडाधिकारी वीरेन कादियान की अदालत ने पीर बस्ती में हुए एक झगड़े के मामले में दो सगे भाइयों को सजा से दंडित किया है। आरोपित मांगेराम व दीपक को दो-दो साल कैद व 3500-3500 रुपये जुर्माना किया गया है। शहर पुलिस ने इस संबंध में एक शिकायत हीरालाल के बयान पर दर्ज की थी। जिसमें बताया था कि 8 सितंबर 2013 को आरोपित भाइयों ने पीर बस्ती में उसके साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया।


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