चूरापोस्त तस्करी में दस साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार की अदालत ने चूरापोस्त तस्क
By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Sep 2017 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 29 Sep 2017 03:00 AM (IST)
जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में मलेकां निवासी रतनलाल को दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सदर पुलिस को सूचना मिली रतनलाल के घर पर चूरापोस्त रखा हुआ है। उसके बाद एक पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची। इस पार्टी ने घर की तलाशी ली तो रसोई में 4 बैग में रखा चूरापोस्त बरामद हुआ। जिसका वजन 80 किलोग्राम निकला। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी है।
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