Move to Jagran APP

नियम 134ए के तहत पहले एडमिशन ले चुके छात्रों से नहीं ले सकते कोई फीस

सिरसा निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत पढ़ रहे छात्रों से एडमिशन फ

By JagranEdited By: Published: Sun, 31 Mar 2019 10:58 PM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 10:58 PM (IST)
नियम 134ए के तहत पहले एडमिशन ले चुके छात्रों से नहीं ले सकते कोई फीस
नियम 134ए के तहत पहले एडमिशन ले चुके छात्रों से नहीं ले सकते कोई फीस

जागरण संवाददाता, सिरसा :

loksabha election banner

निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत पढ़ रहे छात्रों से एडमिशन फीस नहीं ले सकते हैं। अगर पुराने छात्रों से फीस ली तो शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग छात्रों से फीस लेने वाले स्कूलों की मान्यता भी रद करेगा। नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया वर्ष 2015-16 से शुरू की गई। जिले के निजी स्कूलों में नियम 134 के तहत करीब 3200 छात्रों ने एडमिशन लिया हुआ है। गौरतलब है कि नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर एडमिशन देना होता है।

नियम 134 के तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों से फीस नहीं ले सकते हैं। स्कूल में जिस कक्षा तक पढ़ाई करवाई जाती है उस कक्षा तक कोई एडमिशन फीस नहीं ले सकते हैं। अगर नियम 134 के तहत एडमिशन लेने वाला छात्रा किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है उस छात्र से एडमिशन फीस ले सकते हैं।

विभाग ने मांगा रिकॉर्ड

नियम 134ए के तहत स्कूलों में पहले से पढ़ रहे छात्रों का शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड मांगा गया है। जिसके तहत स्कूलों में सीटों का रिकॉर्ड जांचा जाएगा। किसी निजी स्कूल ने अगर सीटों की गलत जानकारी दी है। जिसके लिए स्कूलों का एमआइएस पोर्टल पर भी छात्रों की संख्या देखी जा रही है। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।

बॉक्स..

निजी स्कूलों में जिन छात्रों ने नियम 134ए के तहत एडमिशन लिया हुआ है। उन छात्रों से एडमिशन फीस नहीं ले सकते हैं। स्कूल की जितने तक मान्यता है छात्रों को पढ़ाई करवानी होगी। निजी स्कूलों से नियम 134ए के तहत दाखिल हुए छात्रों का रिकॉर्ड मांगा गया है। अगर कोई स्कूल छात्रों से एडमिशन फीस लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुशील शर्मा, नोडल अधिकारी, नियम 134 ए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.