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जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को सात साल कैद

जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने मारपीट व जानले

By JagranEdited By: Published: Tue, 31 Oct 2017 03:03 AM (IST)Updated: Tue, 31 Oct 2017 03:03 AM (IST)
जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को सात साल कैद
जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को सात साल कैद

जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में गोशाला मोहल्ला निवासी सुरेंद्र उर्फ काका को सात साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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गांव सलारपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते सुरेंद्र उर्फ काका, भजनलाल, हरमीत ¨सह, जग्गा व अन्य ने एक मई 2010 को नगराना थेहड़ रानियां निवासी सुखपाल उर्फ बिट्टू को चोटें मारी थी। इस हमले में बिट्टू गंभीर रूप से घायल हुआ था। सुखपाल अपनी बुआ के पास ढाणी में आया हुआ था जहां जमीनी विवाद में हमला हुआ। सदर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भजन ¨सह, हरमीत व जग्गा को अदालत 24 फरवरी 2014 को सजा सुना चुकी है जबकि सुरेंद्र उर्फ काका 5 अक्टूबर 2014 को न्यायालय से गैरहाजिर होकर भगौड़ा हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब सजा सुनाई है।


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