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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी ¨सह की अदालत ने पत्नी की हत्या

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 11:47 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 11:47 PM (IST)
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी ¨सह की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के गांव कागदाना निवासी राम ¨सह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। न्याय में चले अभियोग के अनुसार कंवरपुरा निवासी माया देवी की शादी कागदाना निवासी राम¨सह के साथ 15 साल पहले हुई। माया देवी की 17 मार्च 2017 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। माया देवी के भाई कंवरपुरा निवासी गंगाधर ने इसे हत्या करार देते हुए केस दर्ज करवाया। गंगाधर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका बहनोई राम¨सह शराब पीने का आदी था और उसका चाल चलन सही नहीं था। इसी वजह से परिवार में अक्सर झगड़ा होता था। उसी ने ही उसकी बहन मायादेवी को जला कर मार डाला।

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