नामांकन प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगी निषेधाज्ञा
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से
जागरण संवाददाता, सिरसा :
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से नामांकन प्रक्रिया के दौरान धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित उपायुक्त कोर्ट में 16 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से भरे जाएंगे, जबकि 26 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न अलॉट किए जाएंगे।
जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। ऐसा करना आचार संहिता की उल्लंघना माना जाएगा। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्ट रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
24 को नामांकन पत्रों की छंटनी, 26 को मिलेंगे चुनाव चिह्न
जिलाधीश ने बताया कि सिरसा (एससी) लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवार एवं अन्य प्रत्याशी 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रात: 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन भर सकते हैं। 24 अप्रैल को प्रात: 11 बजे उपरांत नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 26 अप्रैल को दोपहर 3 बजे बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न वितरित किये जाएंगे। पात्र व्यक्ति आज तीन बजे तक बनवा सकते हैं वोट
जागरण संवाददाता, सिरसा :
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभजोत सिंह ने कहा कि जिन पात्र व्यक्तियों ने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, वे 12 अप्रैल तक अपना वोट बनवा सकते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे अपना मत बनवाने के लिए संबंधित बूथ के बीएलओ के पास जाकर फार्म छह भरकर अपना वोट बनवा लें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए वोट बनवाने और अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए जिले का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके ले सकता है।