लॉरेंस की याचिका : पुलिस के हल्फनामे पर हाई कोर्ट में 1 अक्टूबर को होगी बहस
भरतपुर जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को डबवाली लाकर चौटाला डबल
संवाद सहयोगी, डबवाली : भरतपुर जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को डबवाली लाकर चौटाला डबल मर्डर के संबंध में पूछताछ करने की पुलिस की योजना को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया है। डबवाली के डीएसपी कुलदीप बैनीवाल द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल किए गए हल्फनामे पर बहस होगी। इसके लिए हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर 20 मुकर्रर की है। डीएसपी की ओर से हल्फनामा 11 सितंबर को दाखिल किया गया था। 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान लॉरेंस के वकील ने हल्फनामे को आधार बनाते हुए अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा था। 20 जुलाई को चौटाला गांव में हुए डबल मर्डर की जांच कर रही एसआइटी लॉरेंस को मुख्य षड्यंत्रकारी मानती है। पुलिस ने हाइकोर्ट में दावा किया है कि हत्याकांड उसका ही बदला था, उसने ही बदला लेने के लिए आदमी भेजे। पुलिस ने लॉरेंस को हार्डकोर क्रीमिनल बताते हुए कहा है कि उससे भरतपुर जेल में पूछताछ करनी असंभव है। पुलिस ने उसके राइट हैंड संपत नेहरा का जिक्र करते हुए कहा है कि होशियारपुर जेल से उसे डबवाली लाकर पूछताछ की गई है। पुलिस ने हाईकोर्ट में दायर जवाब में लॉरेंस की सुरक्षा की गारंटी ली है। -------------- यह है मामला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जिदगी का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। कोरोना महामारी का हवाला देने के साथ-साथ लॉरेंस का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर राजस्थान पुलिस उसका फेक एनकाउंटर कर सकती है। उसने जिदगी की रक्षा करने की मांग करते हुए पेशी पर ले जाते समय हाथों तथा टांगों में हथकड़ियां पहनाने की मांग की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस से जवाब तलब किया था। लॉरेंस ने याचिका उस समय दाखिल की थी, जब पुलिस 29 अगस्त को उसे प्रॉडक्शन वारंट पर डबवाली लाने की तैयारी कर रही थी।