सिरसा में चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद
सिरसा अदालत ने चेक बाउंस मामले में जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व सवा लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, सिरसा: अदालत ने चेक बाउंस मामले में जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व सवा लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव चकेरियां निवासी गुरचरण सिंह की जरनैल सिंह के साथ दोस्ती थी। जरनैल सिंह ने जून 2019 में गुरचरण सिंह से 85 हजार रुपये उधार लिये थे। जरनैल सिंह ने दो महीने में रुपए वापस लौटाने का वादा किया।
तीन माह बाद जरनैल सिंह ने गुरुचरण सिंह को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम चेक दे दिया। गुरचरण सिंह ने बैंक में चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद गुरचरण सिंह ने कोर्ट में केस दायर कर दिया।
चौकीदार का मोबाइल लेकर बाइक सवार फरार
जागरण संवाददाता, सिरसा। इनवर्टर ठीक करने आए दो युवक रानियां रोड स्थित आईएमए भवन के चौकीदार को पानी लाने के लिए कहकर उसका मोबाइल लेकर भाग गए। कुछ देर बाद चौकीदार आया तो दोनों युवक गायब मिले, जिसके बाद चौकीदार को अपने साथ हुई ठगी का पता चला।
रानियां रोड स्थित आईएमए भवन में राकेश ठाकुर चौकीदारी का काम करता है। मंगलवार की सायं उसके पास बाइक सवार दो युवक आए और इनवर्टर ठीक करने की बात कही। उसने कहा कि यहां इनवर्टर ठीक है, जिसपर युवकों ने डॉक्टर से बात करने को कहा। चौकीदार ने डॉक्टर को फोन लगाया, जिसपर युवकों ने कहा कि आप पीने का पानी लेकर आओ, डॉक्टर से हम बात कर लेते है। वह अंदर पानी लेने के लिए चला गया। पीछे से युवक मोबाइल लेकर भाग गए। जब वह पानी लेकर आया तो दोनों युवक जा चुके थे। जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।
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ट्राली चोरी मामले में केस दर्ज
संवाद सहयोगी, रानियां: गांव थेहड़ शहीदांवाली से अज्ञात व्यक्ति ट्राली चुरा कर ले गया। पुलिस को दी शिकायत में बलजिद्र सिंह निवासी गांव थेहड़ शहीदांवाली ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति बीती रात उसकी ट्राली चुरा कर ले गया। जांच अधिकारी हवलदार संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।