चूरापोस्त तस्करी में एक दोषी करार
जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी
By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Nov 2017 03:13 AM (IST)Updated: Thu, 23 Nov 2017 03:13 AM (IST)
जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में दादू निवासी वकील ¨सह को दोषी ठहरा दिया है। सीआइए डबवाली पुलिस ने 29 दिसंबर 2013 को वकील ¨सह को 28 किलो चूरापोस्त के साथ पकड़ा था। उसके विरुद्ध कालांवाली थाना में केस दर्ज किया गया। अब अदालत ने उसे दोषी करार दे दिया है और 24 नवंबर को उसे सजा सुनाई जाएगी।
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