सास की हत्या मामले में बहू और प्रेमी को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने महिला और प्र
जागरण संवाददाता, सिरसा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने महिला और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने एक दिन पहले ही दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था।
न्यायालय में चले अभियोग के अनुसार फ्रेंडस कॉलोनी निवासी भूपेंद्र ¨सह की शादी मलकीत कौर से नवंबर 2014 में हुई थी। उनका आरोप रहा कि शादी के बाद भी मलकीत कौर के संबंध नाइवाला निवासी गुरजीत ¨सह के साथ रहे और 18 मई 2015 को रात का खाना उसकी पत्नी ने बताया। उसके पिता, मां, मामी को एक साथ खाना दिया जबकि उसकी पत्नी मलकीत कौर ने अलग से खाना खाया। खाने में नशीला पदार्थ दे दिया गया। सुबह इस मामले की जानकारी मिली तो उसकी मामी बेहोश थी और उसकी मां सोई हुई थी। जिसे हॉस्पीटल लेकर गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
अगले दिन परिवार को जाना था बाहर
शिकायत में भूपेंद्र ने बताया कि उनके परिवार को अगले दिन उनके मामा के यहां आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में जाना था और इसके लिए परिवार तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले ही मलकीत ने परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ खाने में खिला दिया।
पहले भी कर चुकी थी बेहोश
पुलिस शिकायत में बताया गया कि 11 मई की रात्रि को वह तथा उसकी मां बलवीर कौर बेहोश हो गई थी। अगले ही दिन उनका बहनोई तथा उसकी बहन घर आए तब उसकी घरवाली ने बताया कि पता नहीं उनको क्या हो गया। इसके बाद उसकी बहन व बहनोई ने ही डाक्टर से दवा दिलाई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में लड़का उनके घर आता रहा और एक दिन उसकी पत्नी व आरोपित लड़का जो शादी के वक्त गुरुद्वारे में मिला था अलमारी का ताला पेचकस से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह अचानक घर पर आ गया और ताला खोलने की वजह पूछनी चाही तो बताया कि वह उसकी मां के चाचा का लड़का है और इसे पैसे की आवश्यकता है लेकिन वह लड़का बाद में चला गया था।
इधर, एनडीपीएस एक्ट में तीन साल कैद
अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में आरोपित को दोषी मानते हुए सजा से दंडित किया है। शहर पुलिस ने रानियां चुंगी निवासी दारा ¨सह को 14 किलो चूरापोस्त के साथ गिरफ्तार किया था। 2015 के इस मामले में अदालत ने दारा ¨सह को दोषी करार दिया तथा तीन साल कैद व 41 हजार रुपये जुर्माना किया है।