तस्करी मामले में दो को कैद
जागरण संवाददाता, सिरसा: अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के दो को सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त
जागरण संवाददाता, सिरसा: अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के दो को सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करनैल ¨सह की अदालत ने जसवीर निवासी घुकांवाली और संदीप निवासी गांव कालांवाली 4 दिसंबर 2013 को एक कार से दो ¨क्वटल चूरापोस्त पकड़ा था। कार में सवार जसबीर और संदीप के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों का चालान पेश कर दिया था। अब अदालत ने दोनों को दस दस साल कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माना किया है। उधर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने अफीम तस्करी मामले में गुरजंट निवासी मल्लेकां को 3 साल की सजा सुनाई है। उसे पुलिस ने शिव चौक क्षेत्र से एक किलो अफीम के साथ वर्ष 2014 में गिरफ्तार किया था।