Ram Rahim को दोषी ठहराए जाने के बाद हुए Dera violence मामले में हटी देशद्रोह व जानलेवा हमले की धाराएं
Ram Rahim को सीबीआइ अदालत द्वारा दोषी ठहराने के बाद सिरसा में हुई हिंसा के मामले में अदालत ने उपद्रवियों पर पुलिस द्वारा लगाई गई देशद्रोह व जानलेवा हमले की धाराएं हटा दी हैं।
जेेेेएनएन, सिरसा। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को सीबीआइ अदालत द्वारा दोषी ठहराने के बाद सिरसा में हुई हिंसा के मामले में अदालत ने उपद्रवियों पर पुलिस द्वारा लगाई गई देशद्रोह व जानलेवा हमले की धाराएं हटा दी हैं। बहस सुनने के बाद अदालत ने इन दोनों धाराओं के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई दलील को ठोस सबूत नहीं माना। पुलिस ने इस मामले में 150 से अधिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट पर बहस सुनने के बाद अदालत ने आम्र्स एक्ट व विभिन्न धाराओं के तहत केस चलाए जाने का फैसला सुनाया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहंस की अदालत में इस मामले पर बहस हुई, जिसमें देशद्रोह की धारा 124ए के संबंध में पुलिस ने गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि धारा 307 के संबंध में भी चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में जीवन के लिए खतरनाक चोट का हवाला नहीं था। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इसे केवल हमला माना। हालांकि सरकारी पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं को जायज ठहराने का प्रयास किया।
69 लोगों की गवाही अहम
पुलिस की ओर से 900 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें 69 लोगों को सरकारी गवाह माना गया है। जिनमें से ज्यादातर उस दौरान मौके पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी हैं। ये दो प्रमुख धाराएं हटने के बाद आरोपितों को राहत मिली है। बता दें कि डेरा हिंसा मामले में 150 से अधिक को आरोपित बनाया है। जिनमें से कई मोस्ट वांटेड अभी फरार है। आदित्य इंसां पर पांच लाख का इनाम है। सतविंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, नवदीप सिंह, अभिजीत व गुरप्रीत सिंह अभी भगोड़ा हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई है।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें