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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज

संवाद सहयोगी डबवाली उपमंडल अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका को खारिज कर दि

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 09:44 AM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 09:44 AM (IST)
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज

संवाद सहयोगी, डबवाली : उपमंडल अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका को खारिज कर दिया है। बिश्नोई इस समय राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद है। बिश्नोई की ओर से पेश हुए वकील अजय गौड़, मुकेश बिश्नोई ने याचिका लगाई थी कि चौटाला डबल मर्डर में लॉरेंस को भरतपुर जेल से प्रॉडक्शन वारंट पर लाते समय एनकाउंटर में मारा जा सकता है। याचिका में उत्तर प्रदेश में हुए विकास दुबे एनकाउंटर का हवाला देते हुए अदालत से मांग की गई थी कि जब लॉरेंस को लाया जाए तो उसके हाथों तथा टांगों में बेड़ियां लगाकर लाया जाए। साथ ही कोविड-19 का हवाला दिया था। इस मामले में अदालत ने पुलिस से रिप्लाई मांगा था। आइओ सदर थाना प्रभारी राजकुमार ने जवाब दायर करते हुए अदालत को विश्वास दिलाया था कि गैंगस्टर को प्रॉडक्शन वारंट पर जेल से लाकर अदालत में पेश करते समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया जाएगा। बता दें, जुलाई 2020 में चंडीगढ़ की जिला अदालत में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसी ही याचिका दाखिल की थी। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था।

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------------ लॉरेंस पर दर्ज हैं कई संगीन मामले 20 जुलाई को चौटाला गांव में शराब ठेकेदार जयप्रकाश उर्फ प्रकाश पूनिया तथा मुकेश गोदारा हत्याकांड की साजिश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तथा राजस्थान आदि प्रदेशों में कई संगीन मामले दर्ज हैं।


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