8550 रुपये लगाने के बाद स्कूल से आया फोन, अभिभावकों के पैरों तले से निकली जमीन
नियम 134ए के तहत मनपसंद स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा पाना अि
जागरण संवाददाता, सिरसा :
नियम 134ए के तहत मनपसंद स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा पाना अभिभावकों का सपना ही रह गया है। शिक्षा विभाग हर रोज लिस्टों में बदलाव कर रहा है, जिसके कारण अब अभिभावकों का भी हौसला जवाब दे गया है। हद तो तब होती है जब नियम 134ए के तहत एडमिशन होने के बाद अभिभावक बच्चों की किताबें, स्कूल ड्रेस, वैन फीस और अन्य हर तरह का चार्ज भरने के बाद बच्चे को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा है। और 20 दिनों के बाद अभिभावक के पास फोन आता है कि आपके बच्चों का एडमिशन स्कूल में गलती से किया गया है। अगर इसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखना चाहते है तो आपके बच्चे की दूसरे बच्चों जितनी ही फीस लगेगी अगर आप उतनी फीस नहीं दे सकते तो बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। ऐसा कुछ ही नियम 134ए के तहत पहली लिस्ट में स्कूल अलॉट होने वाले बच्चों के साथ हुआ है।
अलग-अलग स्कूलों में एडमिशन करवा चुके बच्चों के अभिभावकों के पास अब फोन आ रहे है कि उनके बच्चों की फीस अन्य स्कूली बच्चों की फीस जितनी ही लगेगी। अगर वह बच्चे की पूरी फीस नहीं देते तो बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। जबकि अभिभावक पहले ही 8 से 10 हजार रुपये का खर्च कर चुके है। इस तरह की ही समस्या एक अभिभावक को नहीं बल्कि कई अभिभावक बीईओ कार्यालय में लेकर पहुंचे।
दूसरी लिस्ट के लिए विभाग ने बदले रूल
नियम 134ए के तहत पहली लिस्ट में 1669 बच्चों को शामिल किया था जबकि दूसरी लिस्ट में शेष बचे 985 विद्यार्थियों का नाम दिया जाना था। ऐसे में विभाग ने अब दूसरी लिस्ट के विद्यार्थियों के लिए रूल बदल दिए है। दूसरी लिस्ट में शामिल होने वाले शेष सभी विद्यार्थियों को 26 और 27 मई को ऑनलाइन दोबारा से स्कूलों का चयन करना होगा। इसके बाद ही विद्यार्थियों को दूसरी लिस्ट में नाम शामिल हो पाएगा। विभाग दूसरी लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों की सूची 28 मई के बाद जारी करेंगे।
स्कूल बदलने का आया फोन
नियम 134ए के तहत पहली लिस्ट में बच्चे को डीएवी स्कूल में एडमिशन मिला था, लेकिन अब डीपीएस स्कूल में एडमिशन के लिए मैसेज आया है। जबकि पहले ही बच्चे की किताबें, स्कूल वैन, वर्दी और एक्टिविटी के 6 हजार से अधिक का खर्च कर दिया गया। अब दोबारा से स्कूल बदलने के लिए मैसेज भेज दिया गया है जबकि बच्चों ने 15 दिनों से स्कूल में कक्षाएं लगानी शुरू कर दी थी। विभाग लिस्ट बदल कर परेशान कर रहा है।
योगेश कुमार, नेजाडेला कलां 6 मई को डीपीएस स्कूल में बच्चे का नियम के तहत चौथी कक्षा में एडमिशन करवाया था। लेकिन कुछ देर पहले स्कूल से फोन आया कि आपके बच्चे का एडमिशन गलती से कर दिया गया है। अब आप या तो बच्चे की पूरी फीस भरें या फिर आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। जबकि इससे पहले किताबों व अन्य सभी तरह का 10 हजार से अधिक का खर्च कर चुके हैं।
नरेंद्र कुमार, सिरसा कई बार बीईओ कार्यालय के चक्कर काटने पर बच्चे का डीपीएस स्कूल में एडमिशन नियम के तहत हो पाया। डीपीएस स्कूल में बच्चा चौथी कक्षा में पढ़ रहा है। लेकिन अब स्कूल से फोन आया की उनके बच्चे का नाम लिस्ट में शामिल नहीं था। अब यहां पर भी दूसरी लिस्ट में बच्चे का नाम शामिल करने के लिए कह रहे है। जबकि उन्होंने पहले की काफी खर्च कर दिया है। अब दोबारा से स्कूलों का चयन करने के लिए कह रहे है।
श्रतु रानी, बेगू रोड 26 और 27 को दोबारा से स्कूलों का करना होगा चयन
नियम 134ए के तहत जिन बच्चों का दूसरी लिस्ट में नाम शामिल किया जाना था उन सभी बच्चों को 26 और 27 मई को स्कूलों का दोबारा से चयन करना होगा । इससे पहले सभी स्कूल अपनी रिक्त और भरी हुई सीटों का डाटा वेबसाइट पर ऑनलाइन करें। जिसके बाद वेबसाइट पर रिक्त सीटों की जानकारी मिल पाएगी। जो भी अभिभावक दोबारा से स्कूलों का चयन करे वह स्कूल के स्थान, दूरी, मीडियम, एचबीएसई और सीबीएसई की पूर्ण जानकारी पहले ही प्राप्त कर ले। एक बार स्कूल का चयन किए जाने के बाद ही विद्यार्थियों को वह स्कूल ही अलाट किए जाएंगे।
अशोक कुमार, खंड नोडल अधिकारी, सिरसा स्कूलों में दी गई फीस होगी वापस
जिन अभिभावकों के पास स्कूलों ने बच्चों को हटाने और पूरी फीस भरने का फोन किया है। उन स्कूलों में भरी गई फीस अभिभावकों को वापस करवाई जाएगी। किताबों के दुकानदारों को भी बुक्स वापस लौटाने या उसकी जगह पर दाखिला लेना वाले विद्यार्थी को वह किताबें दे सकते है। इसके लिए अभिभावक दोबारा से स्कूल का चयन कर दूसरी लिस्ट में बच्चे का नाम शामिल कर सकते है। वहीं जिन भी विद्यार्थियों ने 11वीं में एडमिशन लेना है तो वह 25 मई तक आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।
सुशील शर्मा, जिला नोडल अधिकारी, नियम 134ए