बिना फार्म भरे फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई
सिरसा नए शैक्षिक सत्र में फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा जा
जागरण संवाददाता, सिरसा : नए शैक्षिक सत्र में फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा। जिन निजी स्कूलों संचालकों ने शिक्षा विभाग में फार्म 6 भरकर जमा नहीं कराया है वे मनमर्जी से फीस बढ़ा नहीं बढ़ा सकेंगे। जिले के करीब 30 ऐसे निजी स्कूल हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग को फीस बढ़ाने की जानकारी नहीं दी है।
निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग को जानकारी देनी होती है। अगर कोई स्कूल फीस बढ़ता है तो उसे इसके लिए फार्म नंबर 6 भरकर ऑनलाइन शिक्षा विभाग के पास जमा करवाना होता है। इसमें यह भी बताना होता है कि आखिर क्यों उन्हें फीस बढ़ानी पड़ रही है। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की भी होगी जांच
निजी स्कूलों में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है। इससे अभिभावक बिना कारण फीस बढ़ाने की विभाग में शिकायत करते हैं। शिक्षा विभाग फीस बढ़ाने के लिए फार्म-6 भरने वाले स्कूलों की भी जांच करेगा। इसमें देखा जाएगा कि स्कूल में पिछले वर्ष कितनी फीस ली गई और अब कितनी फीस बढ़ाकर क्या सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। स्कूल में प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर, हाई स्कूल स्तर और सीनियर सेकंडरी स्तर पर क्या फीस ली जा रही है। इसके बाद ही निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा स्कूल फीस बढ़ाने के बदले में क्या सुविधाएं बढ़ा रहा है इसका भी पूरा ब्योरा देना जरूरी होता है। डिस्प्ले बोर्ड पर भी देना होगा फीस का ब्योरा
शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए पूरी जानकारी डिस्प्ले पर देने के निर्देश दिए हैं। निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को फीस की रसीद देना जरूरी है। अगर कोई संचालक रसीद नहीं देता तो खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकते हैं। निजी स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए फार्म नंबर 6 जमा कराना जरूरी था। जिन स्कूलों ने फार्म जमा नहीं कराया है। उन स्कूलों ने फीस बढ़ाई तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाने के लिए फार्म भरा है। उनकी भी जांच होगी कि आखिर इन स्कूलों ने फीस क्यों बढ़ाई है।
राजेश चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा