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मनमर्जी से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर कसा जाएगा शिकंजा

निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को बिना कोई सुविधा दिए फीस में बढ

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 12:21 AM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 06:19 AM (IST)
मनमर्जी से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर कसा जाएगा शिकंजा
मनमर्जी से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर कसा जाएगा शिकंजा

महेंद्र सिंह मेहरा, सिरसा : निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को बिना कोई सुविधा दिए फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है। नए सत्र में मनमर्जी से निजी स्कूल संचालक फीस बढ़ा नहीं सकेंगे। शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूल संचालक अगर शिक्षा के नए सत्र में फीस की बढ़ोतरी करते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी 30 दिसंबर से पहले ऑनलाइन देनी होगी। इसी के साथ ऑनलाइन करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मूल कॉपी जमा करवाई होगी। जिले में करीब 240 निजी स्कूल हैं। ऑनलाइन भरना होगा फार्म

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स्कूल में शिक्षा के नए सत्र में क्या सुविधा दी जाएगी इसकी शिक्षा विभाग को निजी स्कूल को फीस बढ़ाने की जानकारी देनी होगी। इसमें उन्हें बाकायदा यह भी बताना होगा कि आखिर क्यों उन्हें फीस बढ़ानी पड़ रही है। पिछले वर्ष कितनी फीस ली जा रही थी। अब कितनी फीस बढ़ाई गई है। स्कूल में प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर, हाई स्तर व सीनियर सेकंडरी पर क्या फीस ली जा रही है। निजी स्कूलों में फीस तभी बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए स्कूल में छात्रों को सुविधा देने के लिए नया क्या प्रावधान किया है। ऐसी सुविधा का पूरा ब्योरा देना भी जरूरी होता है। इसके लिए फार्म नंबर 6 भरकर ऑनलाइन करना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस बढ़ाने की जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। शिक्षा विभाग को यह जानकारी दिसंबर माह में ही दे देनी होगी। डिसप्ले बोर्ड पर देना होगा ब्योरा

शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए पूरी जानकारी डिसप्ले बोर्ड पर देना भी जरूरी कर दिया है। इससे जब शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। स्कूल में ली जा रही फीस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। वहीं निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को फीस की रसीद देना जरूरी है। स्कूल संचालक रसीद नहीं देता है। इस बारे में अभिभावक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का शिकायत कर सकते हैं।

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निजी स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद कार्यालय में कॉपी जमा करवानी होगी। अगर कोई स्कूल संचालक फार्म 6 नहीं भरता है तो अगले सत्र में फीस बढ़ाने पर ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

- आत्मप्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा।


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