नियम 134 ए के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
नियम 134 ए के तहत दाखिला देने में कई निजी स्कूल आनाकानी करने लग
जागरण संवाददाता, सिरसा :
नियम 134 ए के तहत दाखिला देने में कई निजी स्कूल आनाकानी करने लगे हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत मिलने पर दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की रिपोर्ट की जाएगी। विभाग नियम 134 के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जिले में नियम 134 के तहत 2654 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की थी। विभाग ने प्रथम ड्रा में 1669 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट कर दिए हैं। जिनको 10 मई तक स्कूल में दाखिला लेना होगा। इसके बाद 11 मई को द्वितीय लिस्ट अलॉट की जाएगी।
--अधिकारियों को कर सकते हैं शिकायत
नियम 134 ए के तहत जिस निजी स्कूलों में दाखिला हुआ है। उस स्कूल में दाखिला देना होगा। अगर स्कूल में दाखिला नहीं देने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं। विभाग के अधिकारी शिकायत मिलने पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद स्कूल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। शिकायत सही मिलने पर स्कूल की मान्यता भी रद हो सकती है।
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नियम 134 ए के तहत जिस स्कूल में दाखिला हुआ है। स्कूल संचालकों को दाखिला देना होगा। अगर किसी स्कूल की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी।
सुशील शर्मा, नोडल अधिकारी, नियम 134ए
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