उम्र प्रमाण के लिए 5 साल पुराना वोटर कार्ड बन सकता है आधार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बुढ़ापा पेंशन के लिए उम्र प्रमाण
संवाद सहयोगी, डबवाली : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बुढ़ापा पेंशन के लिए उम्र प्रमाण पत्र के तौर पर 5 साल पुराने वोटर कार्ड को लागू करने पर विचार शुरू किया है। निदेशक अजय सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। जिसे मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार के पास रखा जाएगा। बताया जाता है कि प्रक्रिया जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्तरा की पहल पर शुरू हुई है। पिछले दिनों निदेशक ने संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिग (वीसी) से बातचीत की थी। उस दौरान बत्तरा ने मुद्दा उठाया था कि बुढ़ापा पेंशन के लिए बहुत से लोग आवेदन करते हैं। उम्र का प्रमाण न होने के कारण आवेदन रद हो जाते हैं। डायरेक्टर ने समस्या का हल पूछा तो जिला अधिकारी ने 5 वर्ष पूर्व बने वोटर कार्ड को लागू करने की मांग रखी। जिस पर अन्य जिलों के अधिकारियों ने सहमति प्रकट कर दी।
----सोशल मीडिया की खबर गलत निकली
वीसी में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर को गलत ठहराया गया। वीसी में बताया गया कि विभाग ने नियमों में कुछ ढिलाई जरूर दी है। इसके तहत आवेदक पांच साल पुरानी आइडी प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन यह शर्त उम्र प्रमाण पर लागू नहीं है। सोशल मीडिया में उम्र के लिए 5 साल पुराने दस्तावेज लागू होने की खबर या मैसेज वायरल हो रहे थे।
----बैठक में मैंने ही 5 साल पुराने वोटर आइडी कार्ड को उम्र प्रमाण पत्र के लिए लागू करने का मुद्दा उठाया था। जिस पर विभाग गहनता से विचार कर रहा है। निदेशक ने रिपोर्ट मांगी है। वे सरकार के समक्ष रखेंगे। दूसरा मुद्दा मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित था। उसे भी सरकार के समक्ष रखा जाना है।
-नरेश बत्तरा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिरसा