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जमीन बेचने का झांसा दे रिटायर्ड कला अध्यापक से 45 लाख ठगे

सेवानिवृत्त कला अध्यापक लख¨वद्र ¨सह से 45 लाख रुपये की ठगी होने का मामल

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 10:53 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 10:53 PM (IST)
जमीन बेचने का झांसा दे रिटायर्ड कला अध्यापक से 45 लाख ठगे
जमीन बेचने का झांसा दे रिटायर्ड कला अध्यापक से 45 लाख ठगे

संवाद सहयोगी, डबवाली:

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सेवानिवृत्त कला अध्यापक लख¨वद्र ¨सह से 45 लाख रुपये की ठगी होने का मामला सामने आया है। शहर थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर गांव मसीतां पंचायत के सदस्य निर्भय ¨सह, उसके बेटे हर¨वद्र ¨सह, हरजीवन ¨सह तथा भाई गुरदीप ¨सह के खिलाफ केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मूल रूप से गांव सांवतखेड़ा के रहने वाले लख¨वद्र ¨सह वर्ष 2017 में गांव मसीतां के सरकारी स्कूल से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के दौरान मिले पैसे से जमीन खरीदने की योजना बनाई। अप्रैल 2018 में सांवतखेड़ा-मसीतां रोड पर गोदाम के पीछे 10 एकड़ जमीन का सौदा निर्भय ¨सह से 72 लाख रुपये में तय किया। इकरारनामा होने के बाद 18 अप्रैल 2018 को आरटीजीएस के जरिए 45 लाख रुपये आरोपितों के खाता में ट्रासंफर कर दिए। 22 अप्रैल को आरोपितों ने नकदी निकाल ली। रजिस्टरी की तारीख 30 जून तय की गई। लेकिन आरोपितों ने रजिस्टरी नहीं करवाई। सेवानिवृत्त कला अध्यापक को पता चला कि आरोपितों ने उपरोक्त जमीन पहले ही गांव गोरीवाला के प्रशांत बैरड़ को बेच रखी है। उसने पैसे वापिस मांगे तो आरोपितों ने ड्रामा शुरू कर दिया। बताया जाता है कि निर्भय ¨सह ने पुत्रवधू को विदेश भेज दिया। दिसंबर 2018 में एक बेटे को विदेश भेजने में कामयाब रहा। शिकायतकर्ता के अनुसार जमीन उपरोक्त चारों के नाम थी। पॉवर ऑफ अटॉर्नी निर्भय ¨सह को दे रखी थी। 10 एकड़ जमीन पर 48 लाख रुपये लिमिट होने के कारण उसने 45 लाख रुपये जमा करवाए थे, ताकि लिमिट टूटने के बाद जमीन उसके नाम हो सकें। आरोपितों की धोखाधड़ी का पता उस समय लगा जब संबंधित जमीन की फर्द निकलवाई तो उपरोक्त जमीन की रजिस्टरी पर स्टे लिखा मिला।

पहले ही बेच दी थी जमीन

आरोपित निर्भय ¨सह के पास कुल 13 एकड़ जमीन है। रिटायर्ड कला अध्यापक के साथ इकरारनामा करने से पहले उपरोक्त जमीन का इकरारनामा गांव गोरीवाला निवासी प्रशांत बैरड़ के साथ कर चुके थे। बताया जाता है कि बैरड ने उपरोक्त जमीन पर राइस शैलर लगाना था। जमीन का इकरारनामा करने के बाद उसने चैक के जरिए 65 लाख रुपये आरोपितों को दिए थे। बाद में जब रजिस्टरी करवाने से इंकार किया तो प्रशांत बैरड़ ने जमीन की रजिस्टरी करवाने की गुहार अदालत में लगाई। मामला अदालत में विचाराधीन है। गांव सांवतखेड़ा निवासी लख¨वद्र ¨सह ने अदालत में इस्तगासा दायर किया था। आरोप है कि इकरारनामा करने के बावजूद जमीन की रजिस्टरी नहीं करवाई। अदालत के आदेश पर केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

-इंस्पेक्टर संदीप कुमार, प्रभारी, शहर थाना, डबवाली


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