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दस दिन में 300 चालान, साढ़े चार लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता सिरसा एक समय था जब चौक चौराहे पर पुलिस कर्मी को नदारद पाकर वाहन चालक

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 11:27 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 06:41 AM (IST)
दस दिन में 300 चालान, साढ़े चार लाख जुर्माना
दस दिन में 300 चालान, साढ़े चार लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, सिरसा : एक समय था जब चौक चौराहे पर पुलिस कर्मी को नदारद पाकर वाहन चालक फुर्र से वाहन लेकर फरार हो जाते थे। वे न तो अपनी जान की परवाह करते थे और न ही सामने वाली की। परंतु अब तस्वीर बदल चुकी है। एक सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर बिल अधिनियम लागू किए जाने के बाद वाहन चालक यातायात नियमों की पालना करने लगे हैं। भय से कहे या पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान का असर, लेकिन अब ट्रैफिक नियमों की पालना पहले से अधिक हुई है। सिरसा के बरनाला रोड, डबवाली रोड स्थित लालबत्ती चौक व सांगवान चौक पर ट्रैफिक लाइटें लगी है। यहां पहले यह स्थिति होती थी कि लोग लालबत्ती होने के बावजूद अपने वाहन निकाल कर ले जाते थे। परंतु पिछले एक पखवाड़े से स्थिति बदली है, अब वाहन चालक धैर्य पूर्वक ग्रीन लाइट होने का इंतजार करते दिखाई देते हैं। दुपहिया वाहन चालक भी हेलमेट का प्रयोग करने लगे हैं हालांकि इनकी संख्या अभी भी काफी कम है। गाड़ियों में बैठे चालक सीट बेल्ट पहने दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही उन बुलेट मोटरसाइकिलों की पटाखों की आवाज भी गायब हो चुकी है जो लड़कियों को देखकर अचानक चलाते थे। पहले 10 दिन में 300 चालान

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संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अब तक सिरसा में 300 लोगों के चालान काटे गए हैं, करीब चार लाख पचास हजार रुपये से अधिक की राशि के चालान किए गए हैं। यातायात पुलिस द्वारा सबसे ज्यादा काटा गया 23 हजार 500 रुपये का चालान अभी तक नहीं भरा गया है तथा उसका मोटरसाइकिल इंपाउंड है। जबकि उसके बाद पुलिस द्वारा एक और मोटरसाइकिल का 13 हजार का चालान काटा जा चुका है तथा वो राशि भरी भी जा चुकी है। काटे गए चालानों में बिना हेलमेट, गलत दिशा में ड्राइविग व बिना सीट बेल्ट के करीब 150 चालान है। पुलिस द्वारा पहली दस तारीख तक ही चालान काटे गए। उसके बाद आमजन को संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट तथा बढ़ी हुई चालान दरों की जानकारी देनी शुरू की गई है। जिले में पोस्टल चालान भी शुरू

यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा पोस्टल चालान भी काटे जा रहे है। इस चालान में यातायात नियमों की अवहेलना कर फरार हुए चालक की गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो लेकर उसे चालान शाखा में भेज दिया जाता है और चालान काट कर वाहन चालक के घर भेज दिया जाता है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लोग यातायात नियमों की पालना करने लग गए हैं साथ ही पुलिस भी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दे रही है। चालान राशि बढ़ाने का उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति सजग करना है।

- इंस्पेक्टर बहादुर सिंह, यातायात थाना प्रभारी अब ये है चालान की दर

नियम पहले अब

सीट बेल्ट 100 1000

तीन सवार 100 1000

हेलमेट 200 1000 व तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित

एंबुलेंस को रास्ता न देना 0 10000

बिना लाइसेंस 500 5000

लाइसेंस रद्द होने के बाद ड्राइविग 500 10000

ओवरस्पीड 500 1000 लाइट व्हीकल, 2000 हेवी व्हीकल

खतरनाक ड्राइविग 1000 5000

शराब पीकर ड्राइविग 2000 10000

मोबाइल यूज 1000 5000

बिना परमिट वाहन 5000 10000

गाड़ी ओवरलोड सवारी वाहन 0 1000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री

गाड़ी ओवरलोड माल वाहन 2000 उसके बाद प्रति टन एक हजार, 2000 प्रति टन दो हजार

बिना बीमा 1000 2000

नाबालिग ड्राइविग 1000 25 हजार , तीन साल सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद, गाड़ी मालिक व अभिभावकों को भी दोषी माना जाएगा, नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं


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