पानी और सीवरेज बिल के भुगतान पर 31 अगस्त तक मिलेगी 25 फीसद छूट
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लोगों को राहत प्रदान करते
जागरण संवाददाता, सिरसा :
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लोगों को राहत प्रदान करते हुए पानी और सीवरेज शुल्क को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज पूरे बिल का भुगतान करने वालों को छूट मिलेगी। साथ ही 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बिलों पर लगे एरियर में 25 फीसद की छूट दी जाएगी।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे जल उपभोक्ता जिन्होंने अपने पुराने पानी व सीवरेज के बिलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है उनके लिए बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जल उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक अवधि के बिलों के एकमुश्त भुगतान पर 25 फीसद की छूट दी जा रही है।
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अवैध कनेक्शन के रेगुलर करने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
सरकार की ओर से नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज के नए कनेक्शनों सहित अवैध कनेक्शन के रेगुलर करने पर न कोई रोड कट शुल्क और न ही कोई कनेक्शन शुल्क लिया जाएगा। पानी और सीवरेज के कनेक्शन जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, बकाया का भुगतान सहित पानी कनेक्शन आइडी की प्रत्येक इकाई की मैपिग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स आइडी के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता अपना अवैध कनेक्शन वैध नहीं करवाता तो उस जल उपभोक्ता से पानी व सीवरेज कनेक्शन मंजूर करने का निर्धारित शुल्क दो गुना राशि वसूल किया जाएगा। यदि 30 अगस्त तक उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके पानी और सीवरेज के कनेक्शनों को काट दिया जाएगा।