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पत्नी को हाई कोर्ट से मिली जमानत, चिकित्सक पति के आरोपों को बताया निराधार

भरत कालोनी के चिकित्सक की पत्नी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। पत्नी ने उनपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 08:52 AM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 08:52 AM (IST)
पत्नी को हाई कोर्ट से मिली जमानत, चिकित्सक पति के आरोपों को बताया निराधार
पत्नी को हाई कोर्ट से मिली जमानत, चिकित्सक पति के आरोपों को बताया निराधार

जागरण संवाददाता, रोहतक : भरत कालोनी के चिकित्सक की पत्नी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। पत्नी ने उनपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। दरअसल, भरत कालोनी निवासी डा. सुधांशु ने आरोप लगाए थे कि उनकी पत्नी अन्य के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रही है। पिछले माह यह मामला सिविल लाइन थाना पुलिस ने दर्ज कर लिया था। जिसके बाद आरोपित पत्नी ने रोहतक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से चिकित्सक की पत्नी को जमानत मिल गई है।

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जमानत मिलने के बाद अब वह भी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने पति पर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उनके पति डा. सुधांशु दहेज के लिए उन्हें परेशान करते थे। 28 मई की रात मारपीट कर घर से निकाल दिया। 29 मई को महिला थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तीन अगस्त को एसपी से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि उसके पति की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति उन्हें फंसाने के लिए झूठे सबूत पुलिस और कोर्ट में पेश कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि तीन सितंबर को सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसकी चार वर्षीय बेटी को भी जबरदस्ती उनके पति के हवाले करा दिया। पुलिस भी इस मामले में चिकित्सक से मिली हुई है। हाई कोर्ट में याचिका दायर की,इसके बाद जमानत मिली है।


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