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शादी में परोसना चाहते हैं शराब तो लीजिए एक दिन का लाइसेंस

जागरण संवाददाता, रोहतक : एक सप्ताह बाद शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में यदि आ

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 01:57 AM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 01:57 AM (IST)
शादी में परोसना चाहते हैं शराब तो लीजिए एक दिन का लाइसेंस
शादी में परोसना चाहते हैं शराब तो लीजिए एक दिन का लाइसेंस

जागरण संवाददाता, रोहतक : एक सप्ताह बाद शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में यदि आपके घर में भी कोई शादी या अन्य समारोह है और आप वहां पर मेहमानों को शराब परोसना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक दिन का लाइसेंस लेना जरूरी होगा। यह लाइसेंस केवल एक दिन के लिए मान्य होगा। लाइसेंस के बिना शराब परोसते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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शादी और पार्टियों में अक्सर मेहमानों को शराब परोसी जाती है। नियमानुसार, बिना अनुमति के शराब परोसना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में आबकारी विभाग की तरफ से एक दिन के लाइसेंस एल-12ए दिया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में आम लोगों को इसका पता नहीं होता। इस बार शादियों के सीजन को देखते हुए विभाग इस पर सख्त हो गया है। शादी या पार्टी में चे¨कग के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जो वहां पर जाकर लाइसेंस चेक करेगी और लाइसेंस नहीं मिलने पर शराब जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा। इस लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में आवेदन करना होता है, जिसके बाद यह लाइसेंस मिलता है। रात 12 बजे के बादर इसकी अवधि खत्म हो जाती है। तीन तरह के हैं लाइसेंस

विभाग की तरफ से इसके लिए तीन तरह के लाइसेंस का प्रावधान किया है। यदि आप घर पर शादी या पार्टी में शराब परोसना चाहते हैं तो 500 रुपये फीस भरकर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। विवाह मंडप या अन्य कर्मिशियल स्थान पर समारोह होने पर वहां की फीसद दस हजार रुपये होती है। कर्मिशियल पैलेस संचालक यदि आबकारी विभाग के यहां पर सालाना 50 हजार रुपये की फीस भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो एक दिन के लाइसेंस की फीस पांच हजार रुपये होती है। यह लगेगा जुर्माना

आबकारी विभाग की चे¨कग के दौरान यदि बिना अनुमति के शराब का सेवन पाया जाता है तो मौके से शराब को जब्त कर लिया जाएगा। जितनी भी बोतल होगी उसके प्रति बोतल 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही इस कार्रवाई के लिए पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। वर्जन

शादी-समारोह में शराब परोसने के लिए एक दिन का लाइसेंस अनिवार्य है। यदि चे¨कग में कोई बिना अनुमति शराब परोसता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुरेश कुमार, एक्साइज इंस्पेक्टर।


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