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गैंगवार में एक घंटे तक गोली चलाने वाले दो आरोपी दोषी करार

जागरण संवाददाता, रोहतक : हिसार रोड पुल के नीचे प्रॉपर्टी डीलर राजू दांगी के कार्यालय

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Aug 2017 09:10 PM (IST)Updated: Thu, 24 Aug 2017 09:10 PM (IST)
गैंगवार में एक घंटे तक गोली चलाने वाले दो आरोपी दोषी करार
गैंगवार में एक घंटे तक गोली चलाने वाले दो आरोपी दोषी करार

जागरण संवाददाता, रोहतक : हिसार रोड पुल के नीचे प्रॉपर्टी डीलर राजू दांगी के कार्यालय में तीन साल पहले दो पक्षों के बीच हुई गैंगवार प्रकरण में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। चर्चित इस प्रकरण में जल्द ही अदालत फैसला सुनाएगी। इस मामले में जिस महिला की शिकायत पर केस दर्ज कराया गया था। बृहस्पतिवार को महिला के अदालत में गवाही हुई और दोनों को दोषी करार दे दिया है।

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शिमली निवासी कृष्णा नाम की महिला ने पांच जनवरी 2014 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका पति महेंद्र गांव में रहता है। उसके पति ने आनंद उर्फ बच्ची से अपनी बहन को एक मकान किराए पर दिलवाया था। इसके बाद पति की बहन ने मकान ओमेक्स सिटी में ले लिया था। आरोप है कि जब उसके पति की बहन अपना सामान उठाने के लिए बच्ची के मकान में पहुंची तो उसे सामान नहीं उठाने दिया। उन्होंने विरोध किया तो कृष्णा की ननद के बेटे नवजीत के साथ आनंद ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। आरोप था कि इसके बाद आनंद अपने साथी प्रवीण और रवि के साथ राजू दांगी के आफिस पर आया और उसने उसके पति महेंद्र और राजकुमार को गोली मार दी। इसके बाद यहां पर आरोपियों ने करीब डेढ़ घंटे तक गोली चलाई गई। इस गोलीकांड में एक युवक की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने केस दर्ज करके प्रवीण और रवि के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दी थी। बृहस्पतिवार को गवाही पूरी होने के बाद प्रवीण और रवि को दोषी करार दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।


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