आतंकी हमलों के आरोपित टुंडा की नहीं हो सकी पेशी
आतंकी हमलों के आरोपित अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। लेकिन यह पेशी नहीं हो पाई।
रोहतक : आतंकी हमलों के आरोपित अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाईके बहल की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से पेशी होनी थी, लेकिन किसी कारणवश पेशी नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख दी है। दरअसल, वर्ष 1997 में किला रोड और गोहाना अड्डा एरिया में बम धमाके हुए थे, जिसमें काफी लोग घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन है। टुंडा के खिलाफ कई अन्य जगहों पर हुए धमाकों के मामले भी दर्ज है। आरोपित के अधिवक्ता विनीत वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पेशी नहीं हो सकी। टुंडा को यूपी के गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया है। कोर्ट की अनुमति के बाद आंखों की सर्जरी हो चुकी है जबकि पेटी की सर्जरी अभी बाकी है।