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सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का स्वयं सेवकों को दिया प्रशिक्षण

संवाद सहयोगी, कलानौर : खंड कलानौर ग्रवित (तरुण) स्कीम के स्वयं सेवकों को सरकार द्वारा चला

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Sep 2018 08:11 PM (IST)Updated: Sat, 22 Sep 2018 08:11 PM (IST)
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का स्वयं सेवकों को दिया प्रशिक्षण
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का स्वयं सेवकों को दिया प्रशिक्षण

संवाद सहयोगी, कलानौर : खंड कलानौर ग्रवित (तरुण) स्कीम के स्वयं सेवकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्वयंसेवकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता कश्यप ने बताया कि भारतीय संविधान में एक क्रांतिकारी व्यवस्था करते हुए संविधान के अनुच्छेद 39ए के तहत हर नागरिक को न्याय सुनिश्चित किया गया है। समाज के हर कमजोर वर्ग तथा गरीबों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) के तहत हर राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह न्याय प्राप्त करने के लिए सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करें। इसलिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए और विवादों का सौहार्द पूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए है तथा भारत के किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अयोग्यता के आधार न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप, ब्लाक मैनेजर संदीप कुमार व विभिन्न समूहों के स्वयं सेवक उपस्थित रहे।

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