रोहतक में फिर से बाजार में सम-विषम आधार पर खुलेगी दुकानें
कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू दी है। अब शहर के प्रमुख बाजारों की दुकानें सम-विषम आधार पर खोली जाएंगी।
जागरण संवाददाता, रोहतक : कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू दी है। अब शहर के प्रमुख बाजारों की दुकानें सम-विषम आधार पर खोली जाएंगी। यह आदेश 9 जुलाई से प्रभावी होंगे। बाजारों का समय सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक निर्धारित किया है।
जिला उपायुक्त वर्मा ने आदेशों में शौरी क्लॉथ मार्केट, किला रोड, पुरानी सब्जी मंडी, माल गोदाम रोड, रेलवे रोड व बड़े बाजार शामिल हैं। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सम संख्या वाली दुकानें और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को विषम संख्या वाली दुकानें खुलेंगी। सम-विषम संख्या का निर्धारण आयुक्त नगर निगम की ओर से किया जाएगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त हिदायतें दवाइयों की दुकानों, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई, बेकरी, चश्मे एवं सब्जियों पर लागू नहीं होगी। दवाइयों की दुकानों, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई, बेकरी, चश्मे एवं सब्जियों की दुकान रविवार समेत हर रोज खुली रहेंगी।
नियमों का उल्लंघन हुआ तो तीन दिन बाजार किए जाएंगे बंद
आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी दुकानदार अपना सामान बाहर एवं नगर निगम, लोक निर्माण विभाग या अन्य किसी सरकारी विभाग की जमीन पर रखेगा तो उक्त बाजार को तीन दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।
पार्किग स्थलों में खड़े कर सकेंगे वाहन
बाजारों में दो, चार व तिपहिया वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। पार्किंग के लिए हुडा कॉम्प्लेक्स, शहीद भगत सिंह पार्किग, मदन लाल धींगरा सामुदायिक केंद्र, आइटीआइ मैदान पुराना, बस अड्डा व पुराना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान चिह्नित किया गया है। वाहनों के पार्किग की व्यवस्था की जिम्मेदारी आयुक्त, नगर निगम को दी गई है। पार्किंग स्थलों पर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। अन्य स्थानों पर वाहन खड़े करने पर जब्त होंगे।
इन नियमों का भी पालन करना होगा
- बाजारों में छह फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
- दुकानदार विक्रेता व उपभोक्ता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध, जुर्माना भी लगाया जाएगा।
- दुकानदार को उपभोक्ताओं व कार्यरत लोगों के लिए सैनिटाइजर रखना होगा।
- दुकानदार प्रतिदिन दुकान को दिन में दो बार सैनिटाइज करेंगे, वीडियो भी रखेंगे।
- दुकानदारों को सभी ग्राहकों का विवरण व पता भी रखना होगा।
- दुकानों के आगे सड़क पर अनाधिकृत अतिक्रमण पर प्रतिबंध है।
- रात सात बजे से 10 बजे तक व सुबह पांच बजे से 8.30 बजे तक गाड़ियों से सामान ला सकेंगे।
- शाम सात बजे के बाद सभी रेहड़ी व फेरीवाले कोई बिक्री नहीं करेंगे। होम डिलीवरी कर सकेंगे।
- रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होगी।