हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता रोहतक खैरेंटी गांव में पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्य
जागरण संवाददाता, रोहतक : खैरेंटी गांव में पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, राजस्थान के कोटा निवासी लक्ष्मण सिंह ने फरवरी 2018 में लाखनमाजरा थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसकी बहन उमा की शादी पांच साल पहले खैरेंटी गांव निवासी सत्यवान के साथ हुई थी। दोनों की तीन साल की बेटी भी है। आरोप था कि सत्यवान अपनी पत्नी पर शक करता था, जिस कारण आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी। उमा ने कई बार अपने मायके वालों को यह बात बताई। 20 फरवरी को जानकारी मिली कि उमा की मौत हो गई है। पता चलने के बाद मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। आरोप था कि सत्यवान ने अपनी पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपित को दोषी करार दे रखा, जिसे बुधवार को सजा सुनाई गई।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप