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सोसाइटी प्रबंध समिति के खिलाफ सर्च वारंट, दस्तावेज जमा नहीं कराए तो होगी एफआइआर, सीज होंगे अधिकार

हाउ¨सग सोसाइटियों की लगातार मिल रहीं शिकायतों के बाद सहकारी स

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Dec 2018 12:06 PM (IST)Updated: Mon, 24 Dec 2018 12:06 PM (IST)
सोसाइटी प्रबंध समिति के खिलाफ सर्च वारंट, दस्तावेज जमा नहीं कराए तो होगी एफआइआर, सीज होंगे अधिकार
सोसाइटी प्रबंध समिति के खिलाफ सर्च वारंट, दस्तावेज जमा नहीं कराए तो होगी एफआइआर, सीज होंगे अधिकार

अरुण शर्मा, रोहतक : हाउ¨सग सोसाइटियों की लगातार मिल रहीं शिकायतों के बाद सहकारी समिति के अधिकारियों ने शिकंजा कस दिया है। ओमेक्स सिटी के निकट बनी आकाशवाणी-दूरदर्शन सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ सर्च वारंट जारी किए हैं। सोसाइटी के पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए दस्तावेजों के साथ तलब किया है। प्रबंध समिति यदि दस्तावेज मुहैया नहीं कराएगी तो सोसाइटी के अफसर पुलिस केस कराएंगे। इसके साथ ही प्रबंध समिति के वित्तीय और दूसरे अधिकार भी सीज किए जाएंगे। वहीं, शहर में संचालित सभी हाउ¨सग सोसाइटियों को प्लॉट की संख्या और प्रबंध समिति में शामिल सदस्यों का ब्योरा मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को शहर में संचालित सभी 22 सोसाइटियों के खिलाफ लिखित में नोटिए जारी होंगे। जांच से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि प्लॉट से अधिक सोसाइटी में सदस्य होने की स्थिति में प्लॉट कई जगह बिक्री होने का अंदेशा बढ़ जाता है। साथ ही एक ही प्लॉट के कई दावेदार होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। यह है मामला : बैठकों की नहीं मिल रही जानकारी, आय-व्यय में भी गड़बड़ियां

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नियमों के हिसाब से सोसाइटी की प्रबंध समिति को हर हाल में सदस्यों को बैठक में बुलाना होता है। प्रत्येक नए फैसले की जानकारी भी सदस्यों को बैठक में देनी होती है। सीएम ¨वडो व सहकारी समिति के अधिकारियों से शिकायत करने वाले अजमेर ¨सह, जगबीर मलिक आदि कहते हैं कि प्रबंध समिति के पदाधिकारियों की तैनाती और हटाए जाने की जानकारी नहीं दी जाती है। वित्तीय गड़बड़ियां भी होने के आरोप लगाए हैं। प्लॉट से अधिक सदस्य होने के भी दावे किए हैं। सभी 22 हाउ¨सग सोसाइटियों को देनी होगी जानकारी

हाउ¨सग सोसाइटियों के लिए सख्त आदेश हैं कि वह फ्लैट, प्लॉट, आवासों से ज्यादा सदस्य नहीं बना सकती हैं। लेकिन दूरदर्शन हाउ¨सग सोसाइटी की प्रबंध समिति पर आरोप हैं कि यहां 99 प्लॉट से ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार नरेंद्र ¨सह का कहना है कि सभी 22 सोसाइटियों से हमने कुल फ्लैट, क्षेत्रफल, प्लॉट की संख्या और उनके अनुरूप कुल सदस्यों की संख्या का ब्योरा मांगा गया है। ब्योरा छुपाने वालों के खिलाफ पुलिस केस होगा। आकाशवाणी दूरदर्शन बि¨ल्डग समिति की इन मामलों की होगी जांच

सहकारी कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, आकाशवाणी दूरदर्शन स्टाफ सहकारी हाउस बि¨ल्डग समिति लिमिटेड की कितनी रजिस्ट्री हुईं। रजिस्ट्री किस आधार पर कराईं गईं। रजिस्ट्री कराने की शर्तं क्या थीं। रजिस्ट्री करने में सोसाइटी प्रबंधक कमेटी का क्या रोल था। इसके साथ ही दुकान, मंदिर, रास्ते कहां-कहां हैं आदि ¨बदुओं पर भी जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही 2018-19 में चुने गए सदस्यों के नाम, ऑडिट की जानकारी, नए रिकार्ड के हिसाब से प्लॉट संख्या। फ्लैट या फिर प्लॉट से ज्यादा सदस्य नहीं बना सकते

सोसाइटी के नियमों की बात करें तो सबसे जरूरी है कि फ्लैट या फिर प्लॉट से ज्यादा सदस्य नहीं बनाए जा सकते हैं। सोसाइटी नए सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी। जो व्यक्ति सदस्य बनाया जाएगा उसकी भी लिखित में सहमति होनी चाहिए। सदस्यों की प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जा सकती है। एक परिवार से एक ही सदस्य को फ्लैट या यूनिट दी जा सकती है। एक से ज्यादा फ्लैट या प्लॉट देना नियमों के विरुद्ध होगा। समिति के सदस्य सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार के बजाय प्रबंध समिति को ही त्यागपत्र दे सकते हैं। सदस्यों से सामान दर पर रख-रखाव राशि वसूल की जाएगी।

अयोग्य सदस्यों की जानकारी भेजनी होगी सहायक रजिस्ट्रार के पास

हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम-1989 के नियम-27 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य सदस्य की जानकारी सहायक रजिस्ट्रार के पास भेजनी होगी। प्रबंधक कमेटी किसी भी सदस्य को पद से नहीं हटा सकती है। रजिस्ट्रार विशेष कारणों से या फिर प्रबंध समिति सदस्यों की सदस्यता आमसभा में रद करने में सक्षम है। सदस्यों की संख्या बढ़ाने की अनुमति सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से लेनी होगी। नए सदस्यों के हिस्से हस्तांतरित की मंजूरी सहायक रजिस्ट्रार से लेना अनिवार्य है। अभी तक दूरदर्शन सोसाइटी की ही शिकायत मिली थी। संबंधित सोसाइटी के खिलाफ सर्च वारंट जारी किए हैं। तत्काल ब्यौरा मुहैया नहीं कराने पर प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। प्रबंध समिति के अधिकार सीज किए जाएंगे। हमने शहर में संचालित सभी 22 सोसाइटियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।जिसमें सालाना आय-व्यय, जमीन, प्लॉट-फ्लैट की संख्या का ब्योरा मांगा है। ब्योरा मुहैया न कराने वाली सोसाइटियों के खिलाफ पुलिस केस किए जाएंगे।

नरेंद्र ¨सह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहकारी समिति।


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