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सहकारिता मंत्री के मामले में पुलिस की रिवीजन फाइल रिजेक्ट, ग्रोवर पर दर्ज होगा केस

रोहतक लोकसभा चुनाव के दिन काठमंडी स्थित बूथ पर हुए विवाद का मामला शांत नहीं हो रहा है। सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर केस दर्ज करने के आदेशों के बाद पुलिस की तरफ से डाली गई रिवीजन फाइल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाइके बहल की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि तीन जून को दिए गए कोर्ट के आदेशों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सहकारिता मंत्री और रमेश लुहार पर केस दर्ज किया जाए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 07:00 AM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2019 06:36 AM (IST)
सहकारिता मंत्री के मामले में पुलिस की रिवीजन फाइल रिजेक्ट, ग्रोवर पर दर्ज होगा केस
सहकारिता मंत्री के मामले में पुलिस की रिवीजन फाइल रिजेक्ट, ग्रोवर पर दर्ज होगा केस

जागरण संवाददाता, रोहतक : लोकसभा चुनाव के दिन काठमंडी स्थित बूथ पर हुए विवाद का मामला शांत नहीं हो रहा है। सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर केस दर्ज करने के आदेशों के बाद पुलिस की तरफ से डाली गई रिवीजन फाइल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाइके बहल की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि तीन जून को दिए गए कोर्ट के आदेशों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सहकारिता मंत्री और रमेश लुहार पर केस दर्ज किया जाए।

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लोकसभा चुनाव के दिन काठमंडी स्थित बूथ पर सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और पूर्व विधायक बीबी बतरा के बीच विवाद हो गया था। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फौगाट भी पूर्व विधायक के साथ थे। आरोप है कि सहकारिता मंत्री के काफिले में शामिल रमेश लुहार ने उन्हें जाने से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद बार प्रधान की तरफ से बूथ के अंदर गलत तरीके से घुसने और जान से मारने की धमकी देने समेत कई अन्य आरोपों की शिकायत शिवाजी कालोनी थाने में शिकायत दी थी। आरोप था कि पुलिस ने शिकायत मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाकर बार प्रधान ने 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पुलिस ने डाली थी रिवीजन फाइल

याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले माह तीन जून को जेएमआइसी विवेक सिंह की कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए थे कि सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लुहार पर मामला दर्ज किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद शिवाजी कालोनी थाने के तत्कालीन एसएचओ ने कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी। बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट के अधिवक्ता जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाइके बहल की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की रिवीजन फाइल को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही तीन जून को दिए गए आदेशों की पालना करने को भी कहा है। यानी कि सहकारिता मंत्री और रमेश लुहार पर तत्काल प्रभाव से केस दर्ज किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता मंत्री और रमेश लुहार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।


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