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एन्हांसमेंट को लेकर सेक्टर-6 वालों को हाईकोर्ट से राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का भी लाभ मिलेगा, कोर्ट केस भी कर सकेंगे

जागरण संवाददाता, रोहतक : सेक्टर-1 के बाद सेक्टर-6 वालों को एन्हांसमेंट के मामले में राह

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 01:11 AM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 01:11 AM (IST)
एन्हांसमेंट को लेकर सेक्टर-6 वालों को हाईकोर्ट से राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का भी लाभ मिलेगा, कोर्ट केस भी कर सकेंगे
एन्हांसमेंट को लेकर सेक्टर-6 वालों को हाईकोर्ट से राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का भी लाभ मिलेगा, कोर्ट केस भी कर सकेंगे

जागरण संवाददाता, रोहतक : सेक्टर-1 के बाद सेक्टर-6 वालों को एन्हांसमेंट के मामले में राहत मिली है। सेक्टर-6 वालों ने एन्हांसमेंट के साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ने कड़ी शर्तें लगाई थीं। जिसके तहत स्कीम का फायदा उठाने वालों को कोर्ट केस वापस लेने होंगे व भाविष्य में भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। इसी शर्त को लेकर सेक्टर वालों ने कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने राहत देते हुए सीधे कहा है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का भी सेक्टर वाले लाभ उठा सकते हैं, यदि उन्हें योजना सही नहीं लगे तो कोर्ट केस भी कर सकते हैं। वहीं, सेक्टर-6 के प्रकरण में री-कैलकुलेशन को लेकर भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को आदेश दिए गए हैं।

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यहां बता दें कि सेक्टर-6 में करीब 599 प्लॉट मालिकों पर एन्हांसमेंट का बोझ बढ़ गया था। सेक्टर वालों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बीते साल एन्हांसमेंट जमा कराने के लिए नोटिस दिए थे। सेक्टर वाले एन्हांसमेंट जमा कराने के विरोध में उतर आए थे। सेक्टर वाले विरोध करने के साथ ही हाल ही में हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट की ओर से मिले आदेशों की जानकारी देने के लिए रविवार को सेक्टर-6 स्थित सावित्री भवन में बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें जानकारी देते हुए सेक्टर-6 की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रमेश खासा ने दावा किया है कि एन्हांसमेंट को लेकर राहत दिलाने के लिए सरकार से मांग कर रहे थे। फिर भी राहत नहीं मिली थी। इसलिए हमने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और एन्हांसमेंट की गलत कैलकुलेशन को लेकर कोर्ट गए थे। इस प्रकरण में दावा किया है कि हाईकोर्ट ने मामले में स्पष्ट कहा है कि वन टाइम सेटलमेंट में एकमुश्त एन्हांसमेंट की रकम जमा कराने पर 40 फीसद की छूट का लाभ उठाने के साथ ही लोग बाद में कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके साथ ही रि-कैलुकेशन भी कराने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान उप प्रधान बदलाव खासा, सचिन, र¨वद्र कुंडू, सहसचिव नवदीप दहिया, संजय लाठर, देवेंद्र हुड्डा, धर्मपाल, पंकज, ओम प्रकाश गांधी, संदीप, गौरव, सचिन आदि मौजूद रहे। 16 जुलाई से शुरू होगा नई पॉलिसी को लेकर काम

सेक्टर के प्रधान रमेश खासा ने यह भी दावा किया है कि चार जुलाई को उच्चाधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में बात हुई थी। उस दौरान यही फैसला हुआ था कि सरकार एन्हांसमेंट को लेकर नई पॉलिसी तैयार करेगी। 31 जुलाई तक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार होगा और विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर आनलाइन सुझाव भी सेक्टर वाले दे सकेंगे। सरकार की ओर से इस प्रकरण में 16 जुलाई से नई प्रक्रिया शुरू करने के भी संकेत हैं। इसलिए रि-कैलीकुलेशन भी नई पॉलिसी में होगी। आज तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का उठा सकेंगे फायदा

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ सोमवार तक ही सेक्टर वाले उठा सकेंगे। यूं तो शनिवार तक ही योजना का लाभ मिलना था। मगर शनिवार और रविवार को अवकाश के कारण प्रदेश सरकार ने तारीख बढ़ाकर सोमवार कर दी थी। इसलिए सेक्टर के प्लॉट मालिक सोमवार तक योजना के तहत एन्हांसमेंट की एकमुश्त रकम जमा करा सकते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि नियमित कार्यदिवस की तरह ही कार्य होगा।


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