पहले दिन जमानत पर छोड़ा, दूसरे दिन रमेश लोहार फिर सात साथियों समेत गिरफ्तार
जागरण संवाददाता रोहतक लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध कारतूस और लाठी-डंडे लेकर घूमने
जागरण संवाददाता, रोहतक : लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध कारतूस और लाठी-डंडे लेकर घूमने के मामले में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर रमेश लोहार समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि रमेश लोहार और उसके एक साथी को पुलिस ने चुनाव के दिन ही पकड़ लिया था, जिसे सोमवार को थाने से जमानत दे दी गई थी। अब दोबारा से उसकी गिरफ्तारी की गई है। यह था मामला
लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सूचना मिलने पर जनता कॉलोनी चौकी प्रभारी सुरेश कुमार ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर हिस्ट्रीशीटर रमेश लोहार और उसके साथी मकड़ौली निवासी सुनील को गिरफ्तार किया था। जबकि मौके से तीन गाड़ियां भी बरामद की गई थी। इसमें 15 कारतूस, लाठी-डंडे और अलग-अलग नंबर की कई प्लेट मिली थी। आरोपितों के खिलाफ शिवाजी कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस ने सोमवार को अपने स्तर पर ही दोनों आरोपितों को जमानत दे दी थी। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फौगाट ने इस तरह दी गई पुलिस जमानत पर मिलीभगत के आरोप लगाएं थे। आरोप था कि सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के काफिले में ही यह गाड़ियां घूम रही थी। एसपी के आदेश पर बनाई विशेष टीम ने पकड़े सभी आरोपित
हाइप्रोफाइल मामला होने के कारण एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा के आदेश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी सहायक पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद को दी गई। सीआइए-2 प्रभारी आजाद सिंह और शिवाजी कॉलोनी थाना प्रभारी कमलदीप को भी टीम में शामिल किया गया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस मंगलवार को रमेश लोहार, उसके साथी गरनावठी निवासी राहुल, खरक जाटान निवासी सुनील, बोहर निवासी सुनील, मकड़ौली कलां निवासी प्रवीण उर्फ काला, बोहर निवासी सुरेंद्र व सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों में मिली नंबर प्लेट थी सही
एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पहले इस मामले में धारा-25, 188, 34, 420, 483, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने गाड़ियों से मिली नंबर प्लेट की संबंधित एजेंसियों से जांच कराई, जिसमें सामने आया कि जो नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर मिली है वह सही है और उन्हीं गाड़ियों की एक्सट्रा नंबर प्लेट थी। जबकि गाड़ियों पर पुरानी नंबर प्लेट लगी थी। जो मोटर एक्ट अधिनियम के तहत अपराध है। हालांकि उसमें धारा 420 नहीं बनती। इसके बाद अब इस मामले में 483, 283, 130, 131बी, मोटर अधिनियम की धारा 49, 192-धारा के तहत कार्रवाई की गई है।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप