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बिना कनफर्म टिकट के नहीं होगा ट्रेनों में सफर, डेढ़ घंटा पहले पहुंचना होगा स्टेशन

जागरण संवाददाता रोहतक एक जून से ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जारी गाइडलाइन का यात्रियों को हर हाल में पालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में उन्हें सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कनफर्म टिकट न होने की स्थिति में यात्री को यात्रा करने के लिए अनुमति न होगी और न ही बीच सफर में उनका टिकट बनाया जा सकेगा। इस दौरान अग्रिम आदेशों तक रेलवे विभाग द्वारा सफर के दौरान बिस्तर खाना पानी कैटरिग की सुविधा नहीं दी जाएगी। जिसके चलते यात्रियों को उक्त सामान अपने साथ ही लाना होगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 07:05 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 06:14 AM (IST)
बिना कनफर्म टिकट के नहीं होगा ट्रेनों में सफर, डेढ़ घंटा पहले पहुंचना होगा स्टेशन
बिना कनफर्म टिकट के नहीं होगा ट्रेनों में सफर, डेढ़ घंटा पहले पहुंचना होगा स्टेशन

जागरण संवाददाता, रोहतक : एक जून से ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जारी गाइडलाइन का यात्रियों को हर हाल में पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उन्हें सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कनफर्म टिकट न होने की स्थिति में यात्री को यात्रा करने के लिए अनुमति न होगी और न ही बीच सफर में उनका टिकट बनाया जा सकेगा। इस दौरान अग्रिम आदेशों तक रेलवे विभाग द्वारा सफर के दौरान बिस्तर, खाना, पानी, कैटरिग की सुविधा नहीं दी जाएगी। जिसके चलते यात्रियों को उक्त सामान अपने साथ ही लाना होगा। सफर करने से पहले रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, जहां फिट मिलने पर ही यात्रा करने के लिए भेजा जाएगा। आइआरसीटीसी केवल सीमित ट्रेनों में भुगतान के आधार पर सीमित खाने-पीने और सीलबंद बोतल पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। हालांकि रेलवे स्टेशनों पर खानपान व वेंडिग इकाईयां खुली रहेंगी और फूड प्लाजा व जलपान गृह में पकाए गए सामान को ले जाने के लिए यात्रियों को दिया जा सकता है। यात्रियों को हर हाल में समय से डेढ़ घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। ट्रेनों में लिनेन, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। एसी कोचों के अंदर का तापमान उपयुक्त रूप से नियंत्रित रखा जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक स्टेशन पर यात्रियों के आने और जाने की अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में संक्रमण न फैल सके। यात्रा न करने की स्थिति में यात्री को रिफंड पाने के लिए दस दिनों के अंदर ऑनलाइन टीडीआर भरते हुए मूल टीटीइ प्रमाण पत्र आइआरसीटीसी को भेजना होगा। जिसके बाद किराए की राशि का वापस भुगतान किया जाएगा।

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इन मानकों को करना होगा पूरा

- थर्मल स्कैनिग के दौरान यात्रियों के लिए सामान्य तापमान होना आवश्यक

- रोगसूचक यात्रियों के लिए प्रवेश, चेकिग और स्क्रीनिग वाली जगहों पर टीटीइ द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा

- ट्रेन में सफर के दौरान प्रत्येक यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा

- बिना कनफर्म टिकट के यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी

- स्टेशन पर व सफर के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा

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एक जून से ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कोरोना वायरस के बचाव को लेकर कई खास शर्ते लगाई गई है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा न रहे।

अजय माइकल, जनसंपर्क अधिकारी, दिल्ली मंडल।


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