चेन स्ने¨चग के दोषी को पांच साल की कैद
जागरण संवाददाता, रोहतक : महिला से चेन स्ने¨चग के मामले में अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु
जागरण संवाददाता, रोहतक : महिला से चेन स्ने¨चग के मामले में अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाइके बहल की कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, जून 2017 में किशनपुरा की रहने वाली महिला ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दी थी कि वह गली में पैदल जा रही थी। तभी बाइक सवार दो युवक आए और उसकी चेन लूट ली। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद आरोपित खोखरा कोट निवासी विनोद उर्फ विक्की और सतबीर उर्फ सतू को गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपित विक्की को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा आरोपित सतबीर को सबूतों के अभाव में शुक्रवार को बरी कर दिया गया था।