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PMAY Scheme: प्रधानमंत्री आवास योजना में महम-रोहतक अव्वल, कलानौर-सांपला पिछड़े

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कलानौर और सांपला के निगम अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। इस योजना में महम और रोहतक अव्वल पर हैं। मंगलवार को योजना की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

By Jagran NewsEdited By: Rajat MouryaPublished: Wed, 19 Apr 2023 03:03 PM (IST)Updated: Wed, 19 Apr 2023 03:03 PM (IST)
PMAY Scheme: प्रधानमंत्री आवास योजना में महम-रोहतक अव्वल, कलानौर-सांपला पिछड़े
प्रधानमंत्री आवास योजना में महम-रोहतक अव्वल, कलानौर-सांपला पिछड़े

रोहतक, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मंगलवार को योजना की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। योजना को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को तेजी से कार्य कराने के आदेश दिए गए हैं। आवास योजना में महम-रोहतक अव्वल हैं। जबकि कलानौर-सांपला को योजना में अभी भी तेजी से कार्य कराने की जरूरत है।

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नगर निगम के सिटी प्रोजेक्ट आफिसर जगदीश चंद्र के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वर्ष 2018 में सर्वे की शुरुआत हुई थी। जबकि 2019 में आवेदन मांगने की शुरुआत हुई थी। डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के बाद योजना पर वर्ष 2020 में काम शुरू हुआ था। नगर निगम को सेवा केंद्रों के माध्यम से पांच श्रेणियों में कुल 10,1,58 आवेदन प्राप्त हुए थे। तकनीकी त्रुटियों के चलते करीब 5405 आवेदन रद कर दिए गए थे। ऐसे में शेष आवेदन 4753 रह गए।

उन्होंने कहा कि स्वयं मकान निर्माण और मकान विस्तार के लिए रोहतक, सांपला, कलानौर और महम में 3642 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनके इन दोनों श्रेणियों में दस्तावेज पूरे पाए गए, वह आवेदक 1810 थे।

इस तरह से आवास योजनाओं में दिया ऋण

एएचपी (अर्फोडेबल हाउसिंग प्रोग्राम) में फ्लैट पाने के लिए आवेदन किए गए। इस योजना में छह लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। बीएलसी (बेनीफिसरीज लेड कंट्रक्शन) में व्यक्ति स्वयं का मकान निर्मित कराने के लिए ढाई लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। एन्हांसमेंट स्कीम यानी आवेदक पुराने घर को नया बनाने के लिए आवेदन करता है तो उसे 1.50 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है।

सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम) के तहत व्यक्ति की आमदनी के हिसाब से ऋण दिया जाता है। इस योजना में आवेदन करने वालों को छह लाख, नौ लाख और 12 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। यदि तीन लाख रुपये तक आमदनी है तो छह फीसद ब्याज में राहत मिलेगी। तीन से छह लाख रुपये तक आमदनी के लिए चार फीसद और छह से नौ लाख रुपये तक सालाना आमदनी होने पर तीन फीसद तक ब्याज की राहत दी जाती है।


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