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प्रो. वीरेंद्र की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज

रोहतक की जिला अदालत ने प्रो. वीरेंद्र सिंह की अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की या‍चिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इससे संभावना जताई जा रही है कि उनकी किसी समय गिरफ्तारी हो सकती है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 04 Mar 2016 11:20 AM (IST)Updated: Fri, 04 Mar 2016 01:45 PM (IST)
प्रो. वीरेंद्र की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज

रोहतक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रो. वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी रोक लगाने की याचिका जिला अदालत ने खारजि कर दी है। यह याचिका बृहस्पतिवार को प्रो. वीरेंद्र की आेर से दायर की गई थी। ऐसे में प्रो. वीरेंद्र सिंह की किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले में अदालत ने हरियाणा सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया।

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इसके अलावा, प्रो. वीरेंद्र ने अदालत में अग्रिम जामनत की याचिका भी दायर कर रखी है। इस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। प्रो. वीरेंद्र पर हरियाणा जाट आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने का अारोप है। इस संबंध में उनके खिलाफ रोहतक के सिविल लाइन थाना में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उनके पुलिस के समक्ष पेश न हाेने पर उनकीे गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं।

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