भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी और सहायक को सजा व जुर्माना
रोहतक भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाइके
जागरण संवाददाता, रोहतक : भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाइके बहल की कोर्ट ने पटवारी और सहायक को दोषी करार दिया है। पटवारी को चार साल और सहायक को तीन साल की सजा सुनाई गई है। मामले के अनुसार, चिड़ी गांव के रहने वाले संजीव कुमार ने अगस्त 2016 में विजिलेंस को शिकायत दी थी कि उसका ब्लाक लाखनमाजरा में पड़ता है। वर्ष 2010-11 में पटवारी की लापरवाही से जमाबंदी रकबा 12 कनाल कम कर दिया गया। इसे ठीक कराने के लिए वह बार-बार चक्कर काटता रहा। पटवारी विनोद कुमार ने अपने सहायक सतीश से मिलने के लिए भेजा। सतीश ने रकबा ठीक कराने के एवज में पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से पटवारी विनोद और बोहर निवासी सहायक सतीश को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया था। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाइके बहल की कोर्ट ने विनोद और सतीश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। विनोद को को चार साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि सतीश को तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।