विजिलेंस डीएसपी की पत्नी से अभद्रता के मामले में धारा 354ए लगाने के आदेश
जागरण संवाददाता रोहतक गत वर्ष विजिलेंस डीएसपी की पत्नी से अभद्रता और धमकी देने के मामले म
जागरण संवाददाता, रोहतक : गत वर्ष विजिलेंस डीएसपी की पत्नी से अभद्रता और धमकी देने के मामले में अब कोर्ट ने धारा 354ए जोड़ने के आदेश पुलिस को दिए हैं। जिसके बाद अब पुलिस धारा को जोड़कर नए सिर से जांच पड़ताल शुरू करेगी। मामले में पुलिस ने पहले तो धारा 354ए लगाई थी, लेकिन जांच के दौरान इसे हटा दिया गया था। जिसके चलते पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण ली थी।
आठ नवंबर 2018 को विजिलेंस डीएसपी नरेंद्र सिवाच की पत्नी से पड़ोसी युवक पवन कादयान और रणबीर कादयान ने अभद्रता कर दी थी। जिसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से पीजीआइ थाना पुलिस को शिकायत देकर अवगत कराया था। आरोप था कि आरोपितों ने न केवल अभद्रता की बल्कि घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 354ए, 506, 427, 34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पीड़िता ने कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए थे। इसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने धारा 364ए को हटाते हुए चालान पेश किया था। जिसके बाद आरोपितों को जमानत मिल गई थी। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अवैध रूप से धारा हटाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता के वकील सुनील नानकवाल ने अदालत में पक्ष रखा कि केस में 354ए धारा जरूरी है। अदालत ने केस में दोबारा से 354ए धारा जोड़ने के आदेश दिए हैं। दोनों आरोपितों को इस धारा में भी जमानत करानी होगी। अब इस केस में 21 अगस्त 2019 को सुनवाई होगी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुनील नानकवाल ने बताया कि महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मकान की दीवार तोड़ कर धमकी दी गई। महिला की शिकायत पर 354ए धारा दर्ज की गई थी लेकिन पुलिस ने चालान से धारा हटा दी। अब अदालत ने केस में धारा 354ए दर्ज करने के आदेश दिए हैं।