Move to Jagran APP

अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नौ फीसद सब्सिडी पर मिलेगा ऋण

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी-फड़ी वालों को सात के बजाय नौ फीसद सब्सिडी पर ऋण मिलेगा। केंद्र सरकार सात फीसद और राज्य सरकार दो फीसद की सब्सिडी देगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Sep 2020 09:40 AM (IST)Updated: Mon, 07 Sep 2020 09:40 AM (IST)
अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नौ फीसद सब्सिडी पर मिलेगा ऋण
अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नौ फीसद सब्सिडी पर मिलेगा ऋण

जागरण संवाददाता, रोहतक : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी-फड़ी वालों को सात के बजाय नौ फीसद सब्सिडी पर ऋण मिलेगा। योजना में हुए बदलाव के तहत केंद्र सरकार सात फीसद और राज्य सरकार दो फीसद की सब्सिडी देगी। रेहड़ी-फड़ी वाले नगर निगम के सेवा केंद्र में ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

loksabha election banner

मानसरोवर पार्क के निकट नगर निगम कार्यालय में रविवार को दूसरे दिन भी कैंप लगाया गया। सिटी प्रोजेक्ट आफिसर जगदीश चंद्र ने बताया है कि रेहड़ी-फड़ी वालों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। अब ऋण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। लोग अपने प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की प्रति साथ लेकर आएं। आवेदकों को किसी भी तरह की समस्या है तो वह अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सरकार 10-10 हजार रुपये का ऋण मुहैया कराएगी। सात दिनों के अंदर लोग दस्तावेज जमा नहीं कराएंगे तो आवेदन रद हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवासीय योजना में कराएं दस्तावेज जमा

सिटी प्रोजेक्ट आफिसर ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना में बीएलसी श्रेणी(बेनीफिसरी लेड कंस्ट्रक्शन) के तहत 866 लाभार्थियों ने दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं।प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जरूरी दस्तावेज जमा कराएं। इनमें दस्तावेज के फार्म की कॉपी के अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान-पत्र, जाति व संपत्तिकर के बिल की एक-एक कॉपी जमा कराएं। मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज जैसे-लाल डोरा या फिर रजिस्ट्री की कापी व एक-एक पासपोर्ट साइज के फोटो साथ लेकर आएं।

राजीव गांधी आवासीय योजना में करें दस्तावेज जमा

निगम के अधिकारियों ने बताया है कि कैंप के दौरान राजीव गांधी योजना की जानकारी दी गई। इसके तहत पहली किश्त 71, दूसरी किश्त के 28 और तीसरी किश्त के लिए 414 लाभार्थियों ने अपना मकान निर्माण का कार्य नियमानुसार नहीं किया है। ऐसे लाभार्थियों को अपना मकान निर्माण का कार्य पूरा करके अपनी किश्त के लिए नगर निगम कार्यालय में आवेदन करें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.