पीजीआइ से बच्चा चोरी के मामले में सस्पेंड अधिकारी की चार्जशीट पर कोर्ट का स्टे
जागरण संवाददाता रोहतक सितंबर 2017 को पीजीआइ के लेबर रूम से बच्चा चोरी करने के मामले
जागरण संवाददाता, रोहतक : सितंबर 2017 को पीजीआइ के लेबर रूम से बच्चा चोरी करने के मामले में सस्पेंड चल रहे वरिष्ठ अधिकारी की चार्जशीट पर कोर्ट ने स्टे के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने आरोपित अधिकारी की जांच अधिकारी बदलने की अपील को भी सुना है।
10 सितंबर 2017 को पीजीआइ में नगर के डेयरी मुहल्ला निवासी मंजू ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के कुछ समय बाद ही लेबर रूम से बच्चा चोरी हो गया था। सीसीटीवी कैमरे चालू न होने के चलते बच्चा चोर का अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रकरण में पीजीआइ प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए लेबर रूम के नोडल ऑफिसर डा. बिजेंद्र ढिल्लो को सस्पेंड कर दिया था। आरोप है कि एक महिला चिकित्सक को केवल चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया था। जबकि लगातार पत्र जारी करने के बाद भी उक्त अधिकारी ने ढाई माह से सीसीटीवी कैमरे चालू कराने की ओर कोई कदम नहीं उठाया था। इसके बाद अधिकारियों ने प्रकरण की जांच करते हुए जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इसके चलते हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी द्वारा नवंबर 2017 में डा. बिजेंद्र ढिल्लो के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी। जब चार्जशीट का जवाब पेश किया गया तो इसकी जांच रिटायर्ड जज को सौंप दी गई थी। उक्त जांच अधिकारी पर एक तरफा जांच करने का आरोप लगाते हुए जांच अधिकारी बदलने की मांग आरोपित अधिकारी डा. बिजेंद्र ने की थी। एडवोकेट गुंजन मेहता ने बताया कि जारी की गई चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए चार्जशीट पर स्टे जारी कर दिया है। अभी तक नहीं लगा बच्चे का सुराग
करीब दो वर्ष बीतने के बाद भी मंजू के बच्चे की अभी तक पुलिस बरामदगी नहीं कर सकी है। इसके अलावा अभी तक बच्चा चोरी करने के आरोपित के बारे में भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। इसके बाद इसी वर्ष 21 फरवरी को भी पीजीआइ से बच्चा चोरी हो गया था। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ले जाती हुई महिला कैद हुई तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर महिला को सोनीपत से गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद किया था।