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50 हजार से अधिक रकम के बकाएदार चिह्नित, फरवरी में फिर से सील होंगी 400 इमारतें

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बकाएदारों को एक बार फिर से राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि 2020-2021 के बिलों पर 10 फीसद टैक्स माफी मिलेगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Jan 2021 06:10 AM (IST)Updated: Mon, 25 Jan 2021 06:10 AM (IST)
50 हजार से अधिक रकम के बकाएदार चिह्नित, फरवरी में फिर से सील होंगी 400 इमारतें
50 हजार से अधिक रकम के बकाएदार चिह्नित, फरवरी में फिर से सील होंगी 400 इमारतें

जागरण संवाददाता, रोहतक:

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शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बकाएदारों को एक बार फिर से राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि 2020-2021 के बिलों पर 10 फीसद टैक्स माफी मिलेगी। जबकि 2010-2011 से 2019-2020 तक टैक्स जमा कराने वालों को सौ फीसद ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। नगर निगम प्रशासन ने ब्याज माफी के लिए 31 मार्च तक समय सीमा निर्धारित की है। वहीं, निगम ने 50 हजार से अधिक रकम के 400 बकाएदारों को भी चिह्नित किया है। फरवरी के पहले सप्ताह में फिर से सीलिग की कार्रवाई होगी।

नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि लाल डोरे वाली जमीन पर टैक्स जमा कराने वालों को 50 फीसद टैक्स माफी का लाभ मिलेगा। वहीं, आटो डेबिट से टैक्स जमा कराने वालों को पांच फीसद टैक्स माफी का फायदा होगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि गुड टैक्स पेयर यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सही समय पर टैक्स जमा कराने वालों को अगले वित्तीय वर्ष में लाभ दिए जाने की योजना है। 2011 से 2016-2017 तक के बकाया बिल पर 25 फीसद और लाल डोरा पर 50 फीसद की राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि के बाद 18 फीसद सालाना ब्याज के साथ पूरा टैक्स जमा कराना होगा। 19.50 करोड़ जमा हुआ प्रॉपर्टी टैक्स

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि करीब 64 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया है। शहरी क्षेत्र में करीब 1.75 लाख उपभोक्ता हैं। इस सप्ताह तक नगर निगम को 2020-2021 के वित्तीय वर्ष के लिए 19.50 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स मिला है। अब बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों ने सख्त आदेश दिए हैं। इसलिए 26 जनवरी के बाद पुलिस बल मांगने के लिए पुलिस के अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। आनलाइन भी बिल निकाल सकेंगे

उपभोक्ताओं को आनलाइन सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। एमसी रोहतक डॉट इन पर उपभोक्ता बिल की कापी निकालने के साथ ही आनलाइन बिल भी जमा करा सकेंगे।यह भी कहा है कि उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिला है तो वह नगर निगम में संपर्क कर सकते हैं। वहीं, आनलाइन बिल भी निकाल सकते हैं। कोरोना काल में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कार्य प्रभावित रहे थे। इसलिए उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार बार-बार राहत दे रही है। बकाएदारों के पास आखिरी मौका है। इसलिए बकाएदार अब बकाया जमा करा दें। फरवरी के पहले सप्ताह में 50 हजार से अधिक रकम के बकाएदारों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है।

जगदीश चंद्र, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम


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