मां-बेटे पर गोली चलाने वाले को सात साल की सजा
जागरण संवाददाता रोहतक मदीना गांव में मां-बेटे पर गोली चलाने के मामले में अतिरिक्त जिला ए
जागरण संवाददाता, रोहतक : मदीना गांव में मां-बेटे पर गोली चलाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, दिसंबर 2017 में मदीना निवासी संतरा ने शिकायत दी थी कि वह मकान के सामने खड़ी थी। साथ में उसका बेटा चांदवीर भी था। इसी बीच गांव का रहने वाला कुलदीप बाइक पर वहां आया और चांदवीर के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उस समय तो वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह दोबारा आया और फायरिग कर दी। इसमें गोली संतरा के पैर में लग गई। चांदवीर पर भी फायरिग की गई, जिसमें वह बाल-बाल बच गया और गोली वहां से गुजर रहे जगदीप मास्टर के पेट में लग गई थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की गोयल ने आरोपित कुलदीप को दोषी करार दिया था, जिसे मंगलवार को सात साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।