होटल एसोसिएशन का एलान नहीं जमा कराएंगे यूजर चार्ज, पंप संचालक भी विरोध में उतरे
अरुण शर्मा, रोहतक होटल संचालक और पेट्रोल पंप संचालक यूजर चार्ज के विरोध में उतर आए है
अरुण शर्मा, रोहतक
होटल संचालक और पेट्रोल पंप संचालक यूजर चार्ज के विरोध में उतर आए हैं। हरियाणा होटल-मैरिज पैलेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दो टूक कहा है कि चार हजार रुपये सालाना रकम हमारे ऊपर थोप दी गई है। इनका दावा है कि स्वच्छता अभियान में सहयोग दिया और खुद ही कर्मचारी तैनात करके सफाई कराते हैं। यूजर चार्ज को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि सिर्फ दस फीसद संचालकों ने अपने बचाव के लिए रकम जमा कराई है। अब 350 होटल, मैरिज व रेस्टोरेंट संचालकों ने सामूहिक तौर से विरोध करते हुए यूजर चार्ज जमा न कराने का फैसला लिया है। प्रॉपर्टी टैक्स भी तभी भरा जाएगा, जब नगर निगम प्रशासन राहत देगा। होटल-मैरिज पैलेस एसोसिएशन के विरोध के चलते यूजर चार्ज की करीब 50 लाख रुपये की रकम फंस जाएगी। ऐसे ही करीब 60 पेट्रोल पंप संचालक भी विरोध में उतर आए हैं। इन्होंने दावा किया है कि सालाना 12 हजार रुपये की रकम हम क्यों जमा कराएं। सोमवार को इस प्रकरण में पेट्रोल पंप संचालक नगर निगम के अधिकारियों से विरोध जताएंगे। 8.80 करोड़ रुपये यूजर चार्ज से वसूलने की तैयारी नगर निगम ने 2018-19 में यूजर चार्ज(घर-घर से कचरा उठाने के एवज में शुल्क) 8.80 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा है। निगम प्रशासन ने 20 मार्च को हाउस की बैठक में प्रस्ताव पास करके यूजर चार्ज जमा कराने की अनिवार्यता लागू कर दी थी। प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों के साथ ही यूजर चार्ज जमा कराया जा रहा है। जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने ही आगे आकर सहयोग किया था। फिर भी हमारे ऊपर यूजर चार्ज बिना पूछे ही थोप दिया है। दस फीसद होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस संचालकों ने रकम अपने बचाव के लिए जमा कराई है। 90 फीसद संचालक तभी रकम जमा कराएंगे जब हमें निगम प्रशासन राहत देगा। जब यूजर चार्ज के साथ ही हमने प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा न कराने का फैसला लिया है।
अशोक भामरी, प्रदेश प्रधान, हरियाणा होटल-मैरिज पैलेस एसोसिएशन
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शहरी क्षेत्र में संचालित पेट्रोल पंपों को नगर निगम सुविधाएं देता नहीं हैं। पेयजल आपूर्ति, सड़क, शौचालय तक का निर्माण हमने खुद ही कराया है। सफाई भी हम खुद कराते हैं। फिर भी सालाना 12 हजार रुपये यूजर चार्ज थोपना कहां तक उचित है। सोमवार को निगम के अधिकारियों से इस प्रकरण में शिकायत करेंगे। राहत नहीं मिली तो बाद में नई रणनीति बनाएंगे।
महेंद्र वर्मा, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसीडेंट, ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर एसोसिएशन शहरी को ऐसे जानें :::
व्यावसायिक प्रतिष्ठान : 30 हजार
होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस : 350
पेट्रोल पंप : 60
रिहायशी घर : 95 हजार कचरा उठवाने के एवज में हर माह यह तय है यूजर चार्ज :::
आवासीय :
1. बीपीएल मकानों, स्लम बस्तियां, मलिन बस्तियां, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स (आर्थिक रूप से कमजोर) : 05 रुपये
2. 100 वर्ग मीटर(प्लॉट क्षेत्र) तक के हॉस्टलों सहित आवासीय मकान : 20 रुपये
3. 100 से 200 वर्ग मीटर(प्लॉट क्षेत्र) तक के हॉस्टलों सहित आवासीय मकानों के लिए : 40 रुपये
4. 200 से 400 वर्ग मीटर तक (प्लॉट क्षेत्र) के हॉस्टलों सहित आवासीय मकानों के लिए : 50 रुपये
5. 400 मीटर से अधिक (प्लॉट क्षेत्र) के हॉस्टलों सहित आवासीय मकानों के लिए : 100 रुपये
6. ईडब्ल्यूएस फ्लैट को छोड़कर 2000 वर्ग फीट तक के आच्छादित क्षेत्र वाले अपार्टमेंटस, फ्लैट के लिए : 50 रुपये प्रति फ्लैट
7. 2000 वर्ग फीट से अधिक के आच्छादित क्षेत्र वाले अपार्टमेंट, फ्लैट्स के लिए : 100 रुपये प्रति फ्लैट
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वाणिज्यिक :
8. अनाज मंडी व सब्जी मंडी इत्यादि में दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रेस्टोरेंट, ढाबों, मीट की दुकानों सहित 200 वर्ग गज फीट तक के अच्छादित क्षेत्र वाले व्यक्तिगत दुकानों व कार्यालयों के लिए : 25 रुपये
9. अनाज मंडी व सब्जी मंडी इत्यादि में दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रेस्टोरेंट, ढाबों, मीट की दुकानों सहित 200 वर्ग गज फीट से अधिक के अच्छादित क्षेत्र वाले व्यक्तिगत दुकानों व कार्यालयों के लिए : 100 रुपये
10. इंडोर सुविधाओं के बिना नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पतालों, औषधालयों, 50 बिस्तरों तक के अस्पतालों के लिए : 1500 रुपये
11. 50 बिस्तरों से अधिक लेकिन 100 बिस्तरों तक के अस्पतालों के लिए : 3000 रुपये
12. 100 बिस्तरों से अधिक के अस्पतालों के लिए : 5000
13. मॉल्स, सिनेमा हॉल, स्लॉटर हाउस, शॉ¨पग कॉम्प्लेक्स के लिए : आच्छादित क्षेत्र का 0.50 रुपये प्रति वर्ग फीट
14. कारखानों, मिलों : प्लॉट क्षेत्र का 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर
15. बैंक, सभागारों, गेस्ट हाउस, होटलों(10 कमरों तक) : 500 रुपये
16. मैरिज हॉल, बै¨क्वट हॉल, होटलों(10 कमरों से अधिक), कॉमर्शियल पार्टी लॉन्स : 4000 रुपये
17. 500 तक की सदस्यता वाले रेस्टोरेंट की सुविधा के साथ क्लब के लिए : 500 रुपये
18. 500 से अधिक सदस्यता वाले रेस्टोरेंट की सुविधा के साथ क्लबों के लिए : 1000 रुपये
19. पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन : 1000 रुपये
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संस्थाएं :
20. केंद्रीय एवं राज्य सरकार, लोक संस्था, कार्यालय, कॉम्प्लेक्स, कल्याण संगठन, समितियां : 150 रुपये
21. दो एकड़ तक किसी भी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाएं : 500 रुपये
22. दो से पांच एकड़ से अधिक किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं : 1000 रुपये
23. पांच एकड़ से अधिक किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान के लिए : 2000
24. सभी धर्मशालाएं, धार्मिक स्थल, खेल क्लब : कोई शुल्क नहीं
नोट : शुल्क प्रति माह है और अभी नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के साथ सालाना रकम वसूलेगा।