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आज से शुरू होगा गारबेज फ्री सिटी अभियान, 22 टीमें गठित

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 की तैयारियों को लेकर नगर निगम फिर से अभियान शुरू करेगा। वीरवार से नगर निगम की टीमें बड़े पैमाने पर चालान काटेगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 06:52 AM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 06:52 AM (IST)
आज से शुरू होगा गारबेज फ्री सिटी अभियान, 22 टीमें गठित
आज से शुरू होगा गारबेज फ्री सिटी अभियान, 22 टीमें गठित

जागरण संवाददाता, रोहतक: स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 की तैयारियों को लेकर नगर निगम फिर से अभियान शुरू करेगा। वीरवार से नगर निगम की टीमें बड़े पैमाने पर चालान काटेगी। कचरा जलाने, कचरा सड़क पर फेंकने से लेकर प्रतिबंधित प्लास्टिक-पॉलीथिन उपयोग करने पर भी जुर्माना देना होगा। कार्रवाई के लिए सभी 22 वार्डों के लिए टीमों का गठन कर दिया है।

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बगैर मास्क के घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ भी 500-500 रुपये के चालान काटे जाएंगे। इसके साथ ही निर्माण सामग्री घरों के बाहर डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सिगल यूज प्लास्टिक पर ग्रीन ट्रिब्यूनल रोक लगा चुकी है। करीब डेढ़ माह पहले अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग ने भी इसी प्रकरण में कार्रवाई की थी। इसलिए आदेश दिए गए हैं कि हर हाल में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। धार्मिंक संगठनों, कम्युनिटी सेंटरों के संचालकों से मांगा सहयोग

निगम के आयुक्त गोदारा ने बताया कि धार्मिक संस्थानों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, मैरिज पैलेस, कम्युनिटी सेंटर आदि संचालकों से सहयोग मांगा गया है। अपने यहां बर्तनों का उपयोग करें। सिगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धार्मिक संस्थानों में भंडारे, प्रसाद तक में रोक लगाने की बात कही है। शादी, पार्टियों व विभिन्न समारोह, आयोजनों में भी इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। फिलहाल गंदगी फैलाने वाले सभी मामलों में चालान काटे जाएंगे। सड़कों पर नहीं डाल सकेंगे निर्माण सामग्री

निर्माण सामग्री खाली प्लाट, गली, सड़क, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डाल सकेंगे। लोग फोन करके भी बता सकेंगे कि मलबा उठवाना है। जो भी व्यक्ति निर्माण से निकलने वाला मलबा उठवाएंगे उन्हें 360 रुपये प्रति टन के हिसाब से खर्चा वहन करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के हिसाब से 100 स्क्वेयर मीटर तक 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। 100 से 200 स्क्वेयर मीटर के लिए 20 हजार, 200 से 500 स्क्वेयर मीटर के लिए 30 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। 500 से 20 हजार स्क्वेयर मीटर के लिए 50 हजार तक का जुर्माना होगा। 20 हजार स्क्वेयर मीटर से अधिक के लिए 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इस नंबर पर कर सकेंगे लोग संपर्क :

18001805007 नगर निगम ने तय किए यह नियम

प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने : जुर्माना

1. 100 ग्राम तक : 500 रुपये

2. 101 ग्राम से 500 ग्राम : 1500 रुपये

3. 501 ग्राम से 01 किग्रा तक : 3000 रुपये

4. 01 किग्रा से 05 किग्रा तक : 10 हजार रुपये

5. 05 किग्रा से 10 किग्रा तक : 20 हजार रुपये

6. 10 किग्रा से अधिक : 25 हजार रुपये


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