आरक्षण आंदोलन के दौरान छीनाछपटी व बाइक तोड़फोड़ के मामले में राहुल दादू समेत पांच बरी
जागरण संवाददाता, रोहतक। फरवरी 2016 में हुए आरक्षण आंदोलन के मामले में अतिरिक्त सेशन
जागरण संवाददाता, रोहतक। फरवरी 2016 में हुए आरक्षण आंदोलन के मामले में अतिरिक्त सेशन जज फखरुद्दीन की कोर्ट ने सबूत के अभाव में पांच आरोपितों को बरी कर दिया। दरअसल, शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 22 फरवरी 2016 को वह बाजार जा रहा था। वहां पर कुछ लोगों ने उसकी बाइक तोड़ दी और मारपीट की। वह जान बचाकर वहां से भागा था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपित राहुल दादू, जगपाल, नरेंद्र बल्हारा, धर्मेंद्र, जोगेंद्र उर्फ जोगा को गिरफ्तार किया था। आरोपित पक्ष के वकील अशोक कादियान ने बताया कि यह मामला अतिरिक्त सेशन जज फखरुद्दीन की कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने पांचों आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
वकील ने बताया कि छीना गया मोबाइल एक दुकानदार के यहां से बरामद हुआ था, जिसने धर्मेंद्र का नाम लिया था। लेकिन पुलिस साबित नहीं कर सकी कि मोबाइल धर्मेंद्र ने बेचा था। गौरतलब है कि यह पांचों आरोपित वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के मामले में भी आरोपित है। आंदोलन के समय वित्तमंत्री की कोठी जला दी गई थी। यह मामला सीबीआइ कोर्ट में चल रहा है, जिसकी तारीख चंडीगढ़ में लगती है।