दो किश्तों में जमा करा सकेंगे एन्हांसमेंट, छूट का फायदा उठाने कोर्ट केस लेने होंगे वापस
जागरण संवाददाता, रोहतक: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवी) ने एन्हांसमेंट में छूट
जागरण संवाददाता, रोहतक: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवी) ने एन्हांसमेंट में छूट का फायदा उठाने के लिए दो किश्तों में रकम जमा करानी होगी। विकास प्राधिकरण ने 37.50 फीसद छूट का लाभ उठाने के लिए पहली किश्त हर हाल में 16 नवंबर तक जमा करानी होगी, जबकि शेष 90 फीसद रकम 30 नवंबर तक जमा करानी होगी। इसी के बाद छूट का फायदा मिलेगा। वहीं, सरकार ने यह भी शर्त रख दी है कि जिन्होंने कोर्ट केस किए हैं या फिर केस लंबित हैं, वह वापस लेने होंगे। भविष्य में भी कोई कोर्ट केस नहीं कर सकेंगे।
एन्हांसमेंट मामले को लेकर सेक्टर वासियों के लिए एक बार फिर से छूट मिलेगी। संपदा अधिकारी गायत्री अहलावत ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बदलकर विभाग ने अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम का नाम दिया है। इसके तहत सेक्टरवासी एन्हांसमेंट की रकम भरने के बाद न तो कोई केस कर पाएंगे और पुराने किए गए केस को भी वापस लेने होंगे। संपदा अधिकारी ने बताया कि संबंधित सभी सेक्टर वालों को भी सूचना दी चुकी है। --हमारे पास लिखित में आदेश आ चुके हैं। एन्हांसमेंट से संबंधित पाने के लिए यह भी शर्त है कि कोर्ट केस नहीं कर सकेंगे। जो केस लंबित हैं, वह भी वापस लेने होंगे। जबकि 30 नवंबर तक दो किश्तों में रकम जमा करा सकेंगे।
गायत्री अहलावत, संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण --सभी सेक्टरों के लोगों में एन्हांसमेंट को लेकर गुस्सा है। सरकार ने छूट के साथ जो शर्त रखी है, वह तर्कसंगत नहीं है। पिछली दफा हमने सरकार की ओर से दी गई छूट को लेकर हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि यह सेक्टर वालों का अधिकार है, छूट का लाभ पा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जा सकते हैं।
--कदम ¨सह अहलावत, प्रधान, सेक्टर-1, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन