Move to Jagran APP

रोहतक जिला बार चुनाव के फैसले को लेकर विवाद, एक पक्ष ने जताई आपत्ति

जिला बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव कराने को लेकर वकीलों में एक राय नहीं बन सकी है। सोमवार को हाउस की बैठक में ऑनलाइन चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 09:48 AM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 09:48 AM (IST)
रोहतक जिला बार चुनाव के फैसले को लेकर विवाद, एक पक्ष ने जताई आपत्ति
रोहतक जिला बार चुनाव के फैसले को लेकर विवाद, एक पक्ष ने जताई आपत्ति

जागरण संवाददाता, रोहतक : जिला बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव कराने को लेकर वकीलों में एक राय नहीं बन सकी है। सोमवार को हाउस की बैठक में ऑनलाइन चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया, जिसमें वर्तमान कार्यकारिणी की आगामी एक वर्ष तक कार्य करेगी। वहीं, दूसरे पक्ष ने हाउस की बैठक को संवैधानिक बताते हुए ऑनलाइन चुनाव का समर्थन किया है। जिला बार एसोसिएशन के सचिव और पूर्व प्रधान ने नाराजगी भी जताई है।

loksabha election banner

ऑनलाइन चुनाव में खामियों के चलते सोमवार को प्रधान लोकेंद्र फौगाट उर्फ जोजो ने विगत 12 सितंबर को चुनाव समिति बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर हाउस की बैठक बुलाई। बैठक में काफी अधिवक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे। अधिवक्ताओं ने बताया कि ऑनलाइन चुनाव में भारी खामियां हैं, ऐसी स्थिति में चुनाव कराना संभव नहीं है। हाउस में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और वर्तमान कार्यकारिणी को ही आगामी एक वर्ष तक कार्य करने का सुझाव दिया। इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसे पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को भेजा जाएगा।

अधिवक्ता आनलाइन चुनाव का करते हैं समर्थन : उमेश

पूर्व प्रधान एवं प्रधान पद के प्रत्याशी अधिवक्ता उमेश भारद्वाज ने कहा कि जब आनलाइन अदालतों में केसों की सुनवाई हो सकती है तो चुनाव क्यों नहीं हो सकते। जिला बार एसोसिएशन के काफी वकीलों ने आनलाइन चुनाव कराने के लिए अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। आनलाइन चुनाव होने चाहिए ताकि नई कार्यकारिणी का गठन किया जा सके। हाउस की बैठक में कुछ अधिवक्ताओं ने ही अपने विचार रखे थे, चुनाव आगामी एक वर्ष तक नहीं कराने पर कोई सहमति नहीं बनी है। हाउस की बैठक असंवैधानिक : पुनीत पुनिया

जिला बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता पुनीत पुनिया ने कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद हाउस की बैठक करना संवैधानिक नहीं है। हाउस की बैठक ही नहीं हो सकती है। बैठक भी सचिव को बुलानी होती है। प्रधान बैठक नहीं बुला सकते। ऐसे में हाउस की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव असंवैधानिक है। अधिकतर अधिवक्ता आनलाइन चुनाव के समर्थन में हैं। हाउस की बैठक को लेकर पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन को लिखित में शिकायत भेजी गई है। वर्जन

चुनाव समिति की 12 सितंबर को बैठक हुई थी। निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन चुनाव को लेकर हाउस की बैठक बुलाई जाए और उसमें पारित प्रस्ताव पर आगामी फैसला होना चाहिए। हाउस की सोमवार को बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी एक वर्ष तक चुनाव न करा कर वर्तमान कार्यकारिणी को ही कार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को इस संदर्भ में अवगत करा दिया जाएगा।

अरविद श्योराण, चुनाव अधिकारी, बार एसोसिएशन, रोहतक


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.