Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ram Rahim: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर आया जेल से बाहर, बागपत के आश्रम में गुजारेगा 21 दिन

    डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया। उसे 21 दिन की फरलो मिली है। गुरमीत राम रहीम इन 21 दिनों को बागपत के आश्रम में गुजारेगा। हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेरौल या फिर फरलो संबंधी मामले में कहा था कि राज्य सरकार को इस मामले में फैसला लेने का अधिकार है।

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Tue, 13 Aug 2024 08:39 AM (IST)
    Hero Image
    डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली फरलो (जागरण फोटो)

    जेएनएन, रोहतक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को एक बार फिर फरलो मिल गई है। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे राम रहीम जेल से बाहर आया। राम रहीम को  21 दिन की फरलो मिली है। राम रहीम रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। उसे करीब सुबह साढ़े छह बजे कड़ी सुरक्षा के साथ जेल से बाहर छोड़ गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    21 दिनों की फरलो के दौरान गुरमीत राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा।  साल 2024 में गुरमीत राम रहीम दूसरी बार सलाखों से बाहर आया है। बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहा है।

    जेल से बाहर मनाएगा जन्मदिन

    गुरमीत राम रहीम सिंह इस बार 15 अगस्त को अपना जन्मदिन उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में अनुयायियों के साथ मनाएगा।

    इसके बाद 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर अनुयायियों के साथ ही बागपत डेरे में मौजूदा रहेगा। बता दें की हर साल गुरमीत सिंह के अनुयाई जेल में ही राखी और जन्मदिन के बधाई संदेश भेजते थे।

    गुरमीत सिंह को उसकी गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत ही सुनारिया जेल में लेने पहुंची थी। कई गाड़ियों का काफिला था, लेकिन जेल परिसर की पार्किंग में केवल एक ही गाड़ी पहुंची।

    जेल से गुरमीत सिंह अकेले ही बाहर आया और गाड़ी में सवार होकर उत्तरप्रदेश के लिए रवाना हो गया। पुलिस सुरक्षा में उसका काफिला निकाला गया।

    हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सरकार को है अधिकार

    हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका का निपटारा करते हुए डेरा प्रमुख राम रहीम के पैरोल या फरलो मामले में स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम है। अदालत ने कहा कि सरकार नियमों के अनुसार ही डेरा प्रमुख की फरलो व पैरोल पर निर्णय ले। 

    यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट से डेरा प्रमुख को राहत, फरलो व पैरोल का निर्णय हरियाणा सरकार पर छोड़ा, पहले ही बता चुकी है सही आचरण