कोविड-19 से संबंधित जांच व सुविधाओं की निरागनी कमेटी में संशोधन
- कोविड 19 से से संबंधित जांच की निगरानी कमेटी में संधोशन किया गया। निर्धारित राशि से ज्यादा राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगी कमेटी
- निर्धारित राशि से ज्यादा राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगी कमेटी
- कोविड-19 जांच, एंबुलेंस किराया व इलाज के तहत विभिन्न सुविधाओं की दरें है निर्धारित
जागरण संवाददाता, रोहतक : डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जिला में डायग्नोस्टिक सेंटरों, प्रयोगशालाओं एवं अस्पतालों द्वारा कोविड-19 की जांच, एंबुलेंस का किराया एवं निजी अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में इलाज के लिए जिला प्रशासन द्वारा दरें निर्धारित की गई हैं। दरों की निगरानी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल की अध्यक्षता में गठित समिति में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। अब इस समिति में अध्यक्ष सहित छह सदस्य शामिल किए गए हैं।
डीसी के निर्देश पर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिला में कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रयोगशाला अथवा अस्पताल कोविड-19 की जांच व इलाज की निर्धारित राशि से ज्यादा न वसूले। यदि इस संदर्भ में लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो समिति की ओर से इसकी जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि किसी अस्पताल, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सेंटर अथवा एम्बुलेंस चालक निर्धारित राशि से ज्यादा राशि वसूली गई है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-एडीसी होंगे समिति के अध्यक्ष
निगरानी समिति के एडीसी महेंद्रपाल अध्यक्ष होंगे। रोहतक सहकारी चिनी मिल के प्रबंध निदेशक प्रदीप अहलावत समिति के उपाध्यक्ष, सिविल सर्जन सदस्य, उपसिविल सर्जन केएल मलिक सदस्य सचिव तथा सिविल सर्जन द्वारा नामित रेडियोलाजिस्ट एवं आईएमए रोहतक द्वारा नामित डाक्टर इस समिति के सदस्य होंगे। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा राशि वसूलने से संबंधित शिकायतों की निगरानी तथा ज्यादा राशि वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।